27 मामलों का हिस्ट्रीशीटर सोमेश वैष्णव एक साल के लिए जिलाबदर, दुर्ग कलेक्टर का बड़ा आदेश
दुर्ग/ दुर्ग पुलिस के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी ने आदतन अपराधी सोमेश वैष्णव के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे एक वर्ष के लिए जिलाबदर कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत जारी आदेश के अनुसार आरोपी को एक सप्ताह के भीतर दुर्ग सहित सीमावर्ती जिलों की सीमा छोड़नी होगी।
पुलिस के अनुसार, ग्राम अंजोरा निवासी 37 वर्षीय सोमेश वैष्णव के खिलाफ वर्ष 2002 से 2023 के बीच कुल 27 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें लूट, मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, अवैध हथियार रखने और अवैध शराब बिक्री जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। उसकी लगातार आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा था तथा कानून-व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इसी आधार पर जिला दण्डाधिकारी ने जिलाबदर का आदेश जारी किया।
इन जिलों में नहीं कर सकेगा प्रवेश
आदेश के अनुसार सोमेश वैष्णव को एक सप्ताह के भीतर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, बालोद और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों की सीमाओं से बाहर जाना होगा। वह एक वर्ष तक सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।