नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में लैंड लॉर्ड और किराये के घर में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। अब अगर कोई किरायेदार सालाना 6 लाख रुपये तक के किराये वाले घर में रहता है, तो उसे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) नहीं काटना पड़ेगा। अब तक यह लिमिट सालाना 2.4 लाख रुपये थी।पिछले कुछ साल में घरों का किराया काफी तेजी से बढ़ा है। खासकर, बड़े शहरों में। इस वजह से टीडीएस छूट के लिए सालाना 2.4 लाख की लिमिट काफी कम पड़ रही थी। इसे काफी समय से बढ़ाने की मांग हो रही थी। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, इस एलान से मकान मालिक और किरायेदार दोनों को फायदा होगा।टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, किराये पर टीडीएस वाला नियम किरायेदार और लैंड लॉर्ड दोनों को प्रभावित करता है। फिर चाहे वह किराया घर का हो या फिर ऑफिस, दुकान या किसी अन्य संपत्ति का। टीडीएस लिमिट को बढ़ाकर 2.40 लाख से 6 लाख करने से टीडीएस काटने की जरूरत कम हो जाएगी।इससे खासकर मकान मालिकों को फायदा होगा, जिन्हें प्रति वर्ष 6 लाख रुपये से कम किराया मिलता है। अब किरायेदार उस किराए पर टीडीएस नहीं काटेंगे। इससे किरायेदारों को भी लाभ होगा, क्योंकि उन्हें टीडीएस काटने और जमा करने माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उन लोगों को बड़ी राहत दी है, जिनके पास दो घर हैं। अब उन्हें दूसरे घर पर टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। पहले सिर्फ एक घर पर टैक्स से राहत थी। वहीं, दूसरे घर पर मार्केट वैल्यू के हिसाब से टैक्स लगता था। आइए जानते हैं कि यह बदलाव क्या है और इससे किन लोगों को फायदा होगा।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि अब टैक्स के लिहाज से दो घरों की वैल्यू शून्य मानी जाएगी। कई लोगों के पास दो घर होते हैं। इनमें मिडिल क्लास के लोग भी शामिल हैं। अब उन्हें दूसरे घर पर टैक्स देने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।घरों के किराये पर टीडीएस के नियमों में बदलाव और दो घरों पर छूट का असर रियल्टी कंपनियों के शेयरों पर भी दिखा। Prestige Estates के शेयर 9.3 फीसदी तक चढ़ गए। Sobha के शेयर 4.6 फीसदी तक उछल गए। Phoenix Mills, DLF, Oberoi Realty और Godrej Properties के शेयरों में भी 1 से 2 फीसदी का उछाल देखने को मिला।