आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता अपना रिटर्न हर हाल में 31 जुलाई तक जमा कर दें
आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता अपना रिटर्न हर हाल में 31 जुलाई तक जमा कर दें। तय समय के बाद रिटर्न जमा करने पर 1000 से 5000 रु. तक जुर्माना लगेगा। जुर्माना देने के बाद ही रिटर्न दाखिल होगा।
केंद्रीय आयकर विभाग ने 31 मार्च 2024 को खत्म होने वाले वित्तीय साल के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय तय कर दिया है। सीए एसोसिएशन ने भी कहा है कि समय रहते सभी दस्तावेज एकत्र कर लें, ताकि अंतिम तारीख के पहले आसानी से रिटर्न दाखिल किया जा सके। सीए एसोसिएशन के सीए चेतन तारवानी ने बताया कि रिटर्न दाखिल करने के दौरान कई दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, फॉर्म-16, सैलरी स्लिप, बैंक या डाकघर से मिलने वाला ब्याज प्रमाणपत्र, कर बचत निवेश प्रमाण और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम रसीदें आदि शामिल हैं।
सही दस्तावेज और समय पर रिटर्न दाखिल करने से समय पर बकाया रिफंड यानी टीडीएस भी खाते में जमा हो जाएगा। गौरतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों को 3 लाख रुपए तक किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। तय समय में रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले ऐसे करदाता जिनकी आय 5 लाख से कम है उन्हें 1000 और इससे ज्यादा की आय होने पर तय तारीख खत्म होने के बाद 5000 का जुर्माना लगेगा।
राज्यभर में करीब 11 लाख करदाता है। तय तारीख के बाद रिटर्न दाखिल नहीं होने पर ज्यादा ट्रांजेक्शन या बड़े आय वालों को पहले नोटिस भेजा जाता है। नोटिस का जवाब देने या आयकर विभाग के अफसरों की पूछताछ के दौरान आय के सभी दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं।