सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दुर्ग निगम की बड़ी कार्रवाई: सभी संस्थानों में नोडल अधिकारी अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दुर्ग निगम की बड़ी कार्रवाई: सभी संस्थानों में नोडल अधिकारी अनिवार्य

दुर्ग/माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 05/2025 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में दुर्ग नगर पालिक निगम सक्रिय मोड में कार्य कर रहा है।आयुक्त सुमित अग्रवाल के मार्गदर्शन में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर सीमा क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण संस्थानों में स्वच्छता व्यवस्था एवं आवारा कुत्तों के प्रभावी नियंत्रण हेतु व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

निर्देशानुसार दुर्ग शहर के सभी शासकीय एवं निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम, शासकीय–निजी विद्यालय एवं महाविद्यालय, खेल परिसर/स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड/डिपो समेत सभी प्रमुख संस्थानों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।

निगम ने इस कार्य हेतु एक मानक सूचना फार्मेट तैयार किया है, जिसे हर संस्था के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रमुखता से चस्पा करना अनिवार्य किया गया है।

इस फार्मेट में संस्था को अपने नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर तथा निगम की हेल्पलाइन निदान 1100 अंकित करना होगा, ताकि आमजन स्वच्छता एवं आवारा कुत्ते संबंधित शिकायतों के लिए तुरंत संपर्क कर सकें।

प्रदर्शित किए जाने वाला फार्मेट

संस्था का नाम :-
नोडल अधिकारी का नाम :-
पदनाम :-
मोबाइल नंबर :-
हेल्पलाइन नंबर :- निदान 1100...