छत्तीसगढ़ ACB चीफ अमरेश मिश्रा पर लगे आरोपों के मामले में रायपुर कोर्ट आज फैसला सुना सकता

छत्तीसगढ़ ACB चीफ अमरेश मिश्रा पर लगे आरोपों के मामले में रायपुर कोर्ट आज फैसला सुना सकता

रायपुर। छत्तीसगढ़ ACB चीफ अमरेश मिश्रा पर लगे आरोपों के मामले में रायपुर कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। मिश्रा पर कोल स्कैम के किंगपिन कहे जाने वाले सूर्यकांत तिवारी ने धमकाने और भूपेश बघेल का नाम लेने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।कोल लेवी मामले में जेल में बंद सूर्यकांत तिवारी ने आरोप लगाया है कि जेल अधीक्षक के चैंबर में ACB चीफ ने बुलाकर धमकी दी। दबाव बनाया कि, सौम्या चौरसिया के जरिए भूपेश बघेल को पैसा देने की बात कबूल करूं। वहीं गुरुवार को भूपेश बघेल भी सेंट्रल जेल पहुंचे थे ,लेकिन उनकी मुलाकात सूर्यकांत से नहीं हुई।कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जेल से भी प्रतिवेदन मंगवाया था। प्रतिवेदन में बताया गया है कि जेल मैनुअल के नियम 814 के अनुसार IG को जेल अंदर जाने और इंस्पेक्शन करने का अधिकार है। जेल प्रबंधन ने इस बात को भी स्वीकार किया कि रविवार को अमरेश मिश्रा जेल गए थे।वहीं सूर्यकांत के वकील फैजल रिजवी ने कहा कि, IG को जेल में इंस्पेक्शन करने का अधिकार है, लेकिन विचाराधीन कैदी से मिलने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। EOW चीफ अमरेश मिश्रा ने नियम 816 का पालन नहीं किया है। हमने कोर्ट से आग्रह किया है कि जो जेल में और अंदर प्रवेश करने वाले गेट का CCTV फुटेज सुरक्षित रखा जाए।