बीएसपी के सफाई ठेकेदार प्रकाश उर्फ बल्लू राठौर के खिलाफ महिलाओं को वेतन कम देने के संबंध में कोर्ट ने FIR करने के आदेश दिए

बीएसपी के सफाई ठेकेदार प्रकाश उर्फ बल्लू राठौर के खिलाफ महिलाओं को वेतन कम देने के संबंध में कोर्ट ने FIR करने के आदेश दिए

दुर्ग में बीएसपी के सफाई ठेकेदार प्रकाश उर्फ बल्लू राठौर के खिलाफ महिलाओं को वेतन कम देने के संबंध में कोर्ट ने FIR करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि पीड़ित महिलाओं ने इसके पहले एसपी अभिषेक पल्लव के समय पुलिस और श्रम विभाग से मामले की शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली।जेएमएफसी कुमारी पायल टोपनो ने संबंधित कोतवाली थाना को आदेशित किया है कि वह आरोपी बल्लू राठौर के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर कोर्ट को अवगत कराए, लेकिन अब तक आरोपी के खिलाफ थाने में FIR दर्ज नहीं की गई है।

52 महिलाओं को काम करने के लिए रखा

आम आदमी पार्टी के सहयोग से मीडिया के सामने आई बल्लू से पीड़ित महिलाओं ने बताया कि पूरा मामला 2018-19 का है। राजनांदगांव निवासी साईं कृपा ट्रेवल्स का संचालक प्रकाश राठौर उर्फ बल्लू ने भिलाई इस्पात संयंत्र के स्कूलों में सफाई का ठेका लिया था। जहां 52 महिलाओं को काम करने के लिए रखा था।

5 हजार रुपए वेतन देने की हुई थी बात

उन्हें वेतन के तौर पर 5 हजार रुपए देने की बात हुई, लेकिन ढाई हजार रुपए ही वेतन दिया गया। महिलाओं ने जब उससे कहा तो बिल पास नहीं होने का हवाला देते हुए बाद में देने की बात कही। आप पार्टी के अध्यक्ष एसके अग्रवाल और मेहरबान सिंह, ज्योति शशि यादव के साथ पीड़ित महिलाओं ने प्रेसवार्ता के जरिए इसकी जानकारी दी।बल्लू ने पासबुक और एटीएम अपने पास रखा

पीड़ित महिलाओं ने बताया कि ठेकेदार बल्लू ने साजिश के तहत हमारे एकांउट दुर्ग की बजाए राजनांदगांव में खुलवाए। सभी सफाई कर्मियों के एटीएम और पासबुक को अपने पास रखा। ताकि सभी सफाई कर्मियों के एकाउंट में पैसे डालकर उसे निकाल सके।

खाते में रुपए डालकर खुद ही निकाले

सफाई कर्मियों ने बताया कि उनके अकाउंट में ठेकेदार बल्लू राठौर ने पहले वेतन के पैसे डाले फिर खुद ही राजनांदगाव के एटीएम से निकाल लिया। इसका प्रमाण नगर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र यादव को दिया था।

एक मार्च 2024 को कोर्ट ने दिया था अपराध दर्ज करने के आदेश

इस पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद जेएमएफसी पायल टोपनो ने 1 मार्च 2024 को आरोपी प्रकाश उर्फ बल्लू राठौर के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया था। कोतवाली पुलिस ने 14 मार्च गुरुवार तक इसमें अपराध कायम नहीं किया है।भट्टी थाना और कोतवाली एक दूसरे पर टालते रहे

पीड़ित महिलाओं ने आप पार्टी के अध्यक्ष एसके अग्रवाल और मेहरयान को घटना की पूरी जानकारी दी। इसके बाद 31 नवंबर 2021 को नगर पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी गई। नगर पुलिस अधीक्षक ने उसे भट्टी थाना भेज दिया। भट्टी पुलिस ने बयान लेकर मामला दुर्ग थाने का बताकर कोतवाली थाना भेजा।

फिर कोतवाली पुलिस ने फिर से उन्हें भट्टी थाने भेज दिया। इस प्रकार से कोर्ट ने अपने आदेश में ये उल्लेख किया है कि कोतवाली पुलिस ठेकेदार बल्लू राठौर से मिलकर महिला मजदूरों को प्रताड़ित करती रही। इसके लिए जिम्मेदार तत्कालीन थाना प्रभारी भूषण एक्का है।

9 हजार वेतन में देता सिर्फ ढाई हजार

श्रम विभाग के गाइडलाइन के मुताबिक न्यूनतम वेतन 9 हजार रुपए हैं। लेकिन महिलाओं को इसकी जानकारी नहीं थी। जब पीड़ितों ने श्रम विभाग में शिकायत की गई तब इस बात का खुलासा हुआ कि हर माह उनका वेतन नौ हजार रूपए जारी हो रहा है।

पीड़ित महिलाओं के खाते में 9 हजार रुपए आते थे। वहीं ठेकेदार बल्लू हर महीने पीड़ितों के खाते में वेतन के 9 हजार रुपए डालता, लेकिन ढाई हजार रुपए छोड़कर बाकी पैसे एटीएम से निकाल लेता था। कर्मियों को सिर्फ ढाई हजार रुपए ही देता था।