भिलाई निगम ने बकाया संपत्तिकर जमा नहीं करने पर दुकान को किया सील 

भिलाई निगम ने बकाया संपत्तिकर जमा नहीं करने पर दुकान को किया सील 

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई जोन 04 अंतर्गत पुरानी बस्ती छावनी निवासी रामाधार सिंह द्वारा अपना दुकान विवेक ट्रेडर्स को किराये पर दिया है, जहां कबाड़ का सामान रखकर दुकान संचालित किया जा रहा था। पूर्व में मकान मालिक द्वारा 3 वर्ष का बकाया संपत्तिकर 69781 रूपये का चेक दिया गया था, बैंक खाते में राशि की अनुपलब्धता के कारण चेक बाउंस हो गया। मकान मालिक को सूचना देकर बताया गया कि चेक बाउंस हो गया है, उसके बाद भी राशि जमा नहीं किया गया। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अधीन कुर्की दल मौके पर पहुंचकर कार्यवाही के संबंध में मकान मालिक को बकाया संपत्तिकर जमा करने समझाइस दी गई और कुर्की कार्यवाही के संबंध में पढ़कर सुनाया गया। इसके पूर्व भी बकाया संपत्तिकर जमा करने के संबंध में नोटिस दिया गया था। बकाया राशि जमा नहीं करने पर 2 दुकानों में से 1 दुकान को सील बंद की कार्यवाही कर निगम के अधीन लिया गया। साथ ही अन्य दुकानों को मिलाकर लगभग 1.80 लाख रूपये की बकाया संपत्तिकर वसूल किया गया है। कुर्की के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे, बसंत देवांगन, विजेन्द्र परिहार, वत्सल, विनोद वर्मा, गंगा चैाहन सहित एसपीएस एजेंसी के कर्मचारी उपस्थित रहे।