Paytm पर कोर्ट ने फिर लगाया जुर्माना, मामला FASTag से जुड़ा है

Paytm पर कोर्ट ने फिर लगाया जुर्माना, मामला FASTag से जुड़ा है

बेगलुरु. ऑनलाइन पेमेंट कंपनी Paytm पर कोर्ट ने फिर कार्रवाई करते हुए जुरमाना लगाया है  एक शख्‍स के Paytm FASTag में पर्याप्‍त बैलेंस थ, इसके बावजूद टोल पर राशि डिडक्‍ट नहीं हुई. इसके चलते शख्‍स को फाइन भरना पड़ा. पीड़ित शख्‍स ने Paytm के हेल्‍पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कराई. आरोप है कि कंपनी की तरफ से कोई रिस्‍पांस नहीं दिया गया. शख्‍स ने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब कोर्ट ने Paytm और इसके ऑपरेटर पर जुर्माना लगाया है.दरअसल, यह मामला बेंगलुरु का है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बसावनगुड़ी निवासी हरिशेष ने 23 दिसंबर 2023 को Paytm से तीन FASTag खरीदा था. अर्जी के मुताबिक, Paytm FASTag फरवरी 2022 तक ठीक से काम करता रहा. उसी साल 13 फरवरी को एक FASTag में दिक्‍कतें आने लगीं.पर्याप्‍त बैलेंस होने के बावजूद FASTag में शून्‍य राशि दिखाने लगी.कंज्‍यूमर कोर्ट ने Paytm और ऑपरेटर कंपनी पर जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया है कि वह पीड़ित पक्ष को ब्‍याज समेत पैसे रिफंड करे और 10 हजार रुपये बतौर जुर्माना भी अदा करे. Paytm को वह राशि रिफंड करने का आदेश दिया गया है, जो टोल प्‍लाजा पर बतौर पेनाल्‍टी शख्‍स को भुगतान करना पड़ा था.