शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक चलेगी
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक चलेगी। प्रदेश में 6562 निजी स्कूल है, जहां 52676 सीटें हैं। इसके लिए एक लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं, यानी सीटें से दोगुना आवेदन आए हैं। जबकि अभी आवेदन भरने के लिए 10 दिन और बचा है।
बताया जाता है कि पिछले बार 80 हजार से अधिक आवेदन आए थे, लेकिन इस साल इसकी बढ़ोत्तरी हो गई है। इधर, रायपुर जिले में इस बार लगभग 800 निजी स्कूलों में आरटीई की छह हजार सीटें आरक्षित हैं। इसके लिए भी बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। दूसरी ओर जितने भी आवेदन अब तक मिले हैं, उसका सत्यापन किया जाएगा। ऐसे में अधूरे आवेदन, अंत्योदय कार्ड न होना, गरीबी रेखा सूची में नाम न होना जैसी वजहों से आवेदन रिजेक्ट हो सकते हैं।
फार्म भरते समय इन बातों का रखें ध्यान
अक्सर छोटे-छोटे खामियों से आवेदन निरस्त हो जाता है। ऐसे में इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे गरीबी रेखा सर्वे सूची, सामाजिक आर्थिक जनगणना सर्वे या अंत्योदय कार्ड होना। आरटीइ के तहत निर्धारित उम्र से कम या ज्यादा की आयु। अधूरा फार्म। इसके अलावा अन्य कारण भी हैं, जिनकी वजह से हर साल बड़ी संख्या में आवेदन निरस्त होते हैं।
लाटरी सिस्टम से होगा प्रवेश
जानकारी के अनुसार आरटीइ के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश लाटरी सिस्टम से होगा। वहीं आवेदन की प्रक्रिया दो चरणों में होगी। पहले चरण में प्रवेश के लिए 15 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन होगा। इसके आधार पर 18 अप्रैल से 17 मई तक दस्तावेज सत्यापन होगा। सीटों के आवंटन के लिए 20 से 30 मई के बीच लाटरी निकलेगी। एक जून से 30 जून के बीच बच्चे संबंधित निजी स्कूलों में दाखिला लेंगे।