मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को निजी वाहनों पर ‘अधिवक्ता स्टिकर’ के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान

मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को निजी वाहनों पर ‘अधिवक्ता स्टिकर’ के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान

03 जुलाई ।मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस को निजी वाहनों पर ‘अधिवक्ता स्टिकर’ के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की।यह फैसला एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें वकीलों द्वारा ऐसे स्टिकरों का उपयोग करके यातायात नियमों से बचने एवं अनुचित प्रतिरक्षा करने का दावा करने की बात उजागर हुई थी।

याचिकाकर्ता एस देवदोस गांधी विल्सन ने बताया कि जहां चिकित्सकों को आपात स्थितियों के लिए वाहन स्टिकर की आवश्यकता हो सकती है, वहीं वकीलों को कोर्टरूम से बाहर ऐसे पहचानकर्ता की जरूरत नहीं है।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इन स्टिकरों का उपयोग पुलिस की जांच से बचने और धमकाने के लिए किया जाना अवैध है और यह यातायात नियमों को कमजोर करता है।