दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 अगस्त) को जमानत दे दी

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 अगस्त) को जमानत दे दी

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 अगस्त) को जमानत दे दी है। सिसोदिया को 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। वे आज जेल से बाहर आ सकते हैं।दिल्ली शराब नीति घोटाले में CBI ने सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ED ने 9 मार्च को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया को CBI और ED केस, दोनों मामलों में जमानत मिली है।

सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने शराब नीति में कथित अनियमितताओं के मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

मामले की पिछली सुनवाई 29 जुलाई को हुई थी, जिसमें ED ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। इसके बाद जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई स्थगित कर दी।