4.5 लाख रूपये की धोखाधडी कर आरोपी था घटना के बाद से फरार,आदतन ठग को पुलिस ने किया टेडेसरा फैक्ट्री से गिरफ्तार
दुर्ग। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक श्रीनू बाबू पिता श्री यल्लैया उम्र 44 साल निवासी सेक्टर 07 द्वारा आवेदन दिया गया था कि अनावेदक सुमेर कुमार उर्फ विजय जोशी एवं चंद्र कुमार उर्फ दिनेश जोशी दोनो के पिता श्री सावंत निवासी ग्राम फुलझर थाना सोमनी जिला राजनांदगांव द्वारा आवेदक को अपने भूमि जिसका खसरा नंबर 159/3 एवं 159/4 रकबा 0.810, 0.8120 का सौदा प्रति एकड 10 लाख रूपये सुमेर से तथा 16 लाख रूपये चंद्र कुमार उर्फ दिनेश जोशी से करने का सौदा हुआ था जिसमें बतौर बयाना 4.60 लाख रूपये आवेदक द्वारा अनावेदक को नगद तथा बैंक के माध्यम से दिया अनावेदकगण द्वारा अपनी सौदा किये जमीन को अन्य को बेचना तथा कई लोगों से इकरारनामा करना पाये जाने पर अपराध क्रमांक 124/2024 घारा 420, 34 भादवि कायम किया गया दौरान विवेचना 01 वर्ष से आरोपीयान का लगातार पतातलाश किया गया। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के मार्गदर्शन में एवं अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) अभिषेक झां तथा नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग आईपीएस चिराग जैन के निर्देशन में एवं थाना प्रभारी विजय यादव के नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी हेतु टीम गठित कर विवेचना दौरान आरोपी जो मार्च 2023 से से फरार था, मकान बदल-बदल कर रहता था, मुखबीर सूचना बायो प्लांट टेडेसरा में काम करने की सूचना पर दुर्ग पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ पर अपराध करना कबूल किया तथा अन्य लोगों से भी थोखाधडी करना स्वीकार किया आरोपी के विरूद्ध सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराय क्रमांक 435/2024 थारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया है आरोपी को विधिवत न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया है जिसे न्यायालय द्वारा न्यायिक रिमांड पर सेन्द्रल जेल दुर्ग भेजा गया। थाना दुर्ग टीम द्वारा सराहनीय कार्य किया गया।