छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हाल ही में हुए एक मर्डर केस में आरोपी के घर बुलडोजर चलाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हाल ही में हुए एक मर्डर केस में आरोपी के घर बुलडोजर चलाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हाल ही में हुए राजमिस्त्री की हत्या के मामले में आरोपी के घर बुलडोजर चलाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह आदेश जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच ने दिया, जो कि मामले की सुनवाई कर रहे थे।मामला सीतापुर नगर पंचायत क्षेत्र का है, जहां पानी की टंकी के नीचे राजमिस्त्री का शव मिला था। आरोपी अभिषेक पांडेय के घर पर 11 सितंबर को एक नोटिस चस्पा किया गया था। इस नोटिस में आरोपी को 3 दिन के अंदर भवन निर्माण की अनुमति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, अन्यथा घर पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी गई थी।आरोपी के परिजनों ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई की याचिका दाखिल की। उनका कहना था कि 3 दिन का समय बहुत कम है और वे पहले ही निर्माण की अनुमति प्राप्त कर चुके थे। हाईकोर्ट ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद सीएमओ के आदेश पर रोक लगाई और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 15 दिनों का समय दिया। इस बीच, पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, और आरोपियों पर हत्या और शव को दफनाने का आरोप लगाया गया है। अब देखना यह होगा कि इस कानूनी लड़ाई के बाद न्याय की राह कैसी होती है और क्या आरोपी के घर पर बुलडोजर चलेगा या नहीं।