भिलाई में गणेश पंडाल के पास कटरबाजी कर फरार आरोपियो को पकड़ने में पुलिस को मिली सफलता
भिलाई। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.09.2024 को प्रार्थी अर्जुन ताम्रकार पिता राखीरराम ताम्रकार उम्र 54 वर्ष साकिन रामनगर गायत्री मंदिर के पीछे भिलाई ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 15.09.2024 को रात्रि लगभग 11.30 बजे प्रार्थी का पुत्र हर्ष ताम्रकार बाबा सेलुन गणेश पंडाल के सामने परदेशी चौक बघवा मंदिर के पास खड़ा था कि उसी समय मोहल्ले का रहने वाला युसुफ खान और संजु यादव आये और बिना कारण के प्रार्थी के बेटे के साथ गाली गलौज कर दोनो जाने से मारने की नियत से किसी थारदार हथियार से प्रार्थी के पुत्र के उपर वार किये जिससे हर्ष ताम्रकार के शरीर के सामने हिस्सा, चेहरा व पीठ में गंभीर चोट आयी है कि रिपोर्ट पर थाना वैशाली नगर में अप050-157/2024 धारा 109, 118(1), 118(2) 351(2), 296, 3(5) बी.एन.एस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्सुखनंदन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी के निर्देशन में निरीक्षक ममता अली शर्मा थाना प्रभारी वैशाली नगर द्वारा तत्काल पुलिस टीम गठित कर फरार दोनो आरोपी की पता तलाश हेतु लगायी गयी कि जरिये मुखबीर के सूचना प्राप्त हुई कि दोनो आरोपी युसुफ खान और संजु यादव घटना कारित करने के बाद भागकर जगदलपुर में छिपे हुये है की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम को जगदलपुर रवाना किया गया जहाँ से आरापियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया आरोपीगणों का थाना लाकर अपराध के संबंध में पूछताछ किया गया।
आरोपीगणों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने से आरोपीगण (01) युसुफ खान पिता महबुब खान उम्र 19 वर्ष साकिन रामनगर परदेशी चौक बघवा मंदिर के पीछे थाना वैशाली नगर (02) संजु यादव उर्फ शुभम यादव पिता शंकर यादव उम्र 20 वर्ष साकिन रामनगर परदेशी चौक बघवा मंदिर के पीछे थाना वैशाली नगर को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक ममता अली शर्मा, सउनि० सुरेश पाण्डेय, आर० 706 दिनेश जयसवाल, चालक आर0 596 गगनदीप गिरी, आर0 1212 राजेश सिन्हा, की सराहनीय भूमिका रही।