ऑनलाइन स्टॉक और वास्तविक चावल में बड़ा अंतर, उचित मूल्य दुकान के अध्यक्ष पर कार्रवाई

ऑनलाइन स्टॉक और वास्तविक चावल में बड़ा अंतर, उचित मूल्य दुकान के अध्यक्ष पर कार्रवाई

भिलाई/ दुर्ग जिले के भिलाई नगर थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर-07 मार्केट की शासकीय उचित मूल्य दुकान में 1007.51 क्विंटल अरवा चावल की कमी पाए जाने पर पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध दर्ज कर दुकान के संचालक/अध्यक्ष धनंजय सिंह राजपूत (63 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। यह कार्रवाई खाद्य विभाग की शिकायत के आधार पर की गई। प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों के तहत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है।जानकारी के अनुसार 22 जुलाई 2026 को कलेक्टर (खाद्य शाखा), जिला दुर्ग के आदेश के पालन में खाद्य निरीक्षक ने थाना भिलाई नगर में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन के आधार पर शासकीय उचित मूल्य दुकान, सेक्टर-07 मार्केट, भिलाई (दुकान आईडी-431004118) के अध्यक्ष धनंजय सिंह राजपूत एवं विक्रेता नमिता सिन्हा के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
प्राप्त शिकायत के आधार पर कलेक्टर, जिला दुर्ग के आदेशानुसार गठित जांच समिति ने 24 जुलाई 2024 को संबंधित उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया। जांच के दौरान दुकान के अभिलेखों, उपलब्ध स्टॉक तथा ऑनलाइन प्रदर्शित खाद्यान्न की मात्रा का भौतिक सत्यापन किया गया। निरीक्षण में वितरण पंजी, चावल उत्सव पंजी, बैठक पंजी एवं बारदाना पंजी उपलब्ध पाए गए, जबकि स्टॉक पंजी उपलब्ध नहीं थी। इस संबंध में अध्यक्ष ने बताया कि स्टॉक पंजी विक्रेता के पास है।
भौतिक सत्यापन एवं ऑनलाइन रिकॉर्ड के मिलान में 1007.51 क्विंटल अरवा चावल की कमी पाई गई। जांच के समय दुकान में केवल 26.50 क्विंटल चावल उपलब्ध था, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार 1034.01 क्विंटल चावल उपलब्ध होना चाहिए था। अध्यक्ष से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया, लेकिन संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद मौके पर पंचनामा तैयार कर संबंधित व्यक्तियों के कथन दर्ज किए गए।
प्रारंभिक जांच में संबंधित संचालकों द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 5, 11, 12, 13, 14 एवं 15 तथा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन पाया गया, जो कंडिका 16 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय है।
खाद्य विभाग की शिकायत पर थाना भिलाई नगर में अपराध क्रमांक 401/2026 के तहत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान दस्तावेजों का परीक्षण, साक्ष्य संकलन एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई के बाद आरोपी संचालक/अध्यक्ष धनंजय सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
पुलिस के अनुसार आरोपी द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान के ऑनलाइन स्टॉक एवं वास्तविक भौतिक स्टॉक में अंतर उत्पन्न कर खाद्यान्न का नियमानुसार लेखा-जोखा संधारित नहीं किया गया तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।
प्रकरण में घटना स्थल शासकीय उचित मूल्य दुकान, सेक्टर-07 मार्केट, भिलाई, जिला दुर्ग है। मामले से संबंधित अभिलेख एवं दस्तावेज विवेचना के दौरान परीक्षण के लिए संकलित किए गए हैं।
इस कार्रवाई में थाना भिलाई नगर पुलिस एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने खाद्य निरीक्षक, विवेचना अधिकारी एवं थाना स्टाफ के साथ आवश्यक साक्ष्य संकलित कर वैधानिक कार्रवाई की।