रायपुर में सीमा से तेज आवाज में DJ बजाने वाले ऑपरेटर गुलशन (23) निवासी बिरगांव और वाहन चालक राजू विश्वकर्मा के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया

रायपुर में सीमा से तेज आवाज में DJ बजाने वाले ऑपरेटर गुलशन (23) निवासी बिरगांव और वाहन चालक राजू विश्वकर्मा के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया

रायपुर में सीमा से तेज आवाज में DJ बजाने वाले ऑपरेटर गुलशन (23) निवासी बिरगांव और वाहन चालक राजू विश्वकर्मा के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। साउंड सिस्टम और गाड़ी जब्त कर लिया है। लगातार लोग शोर की शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है।

जिला प्रशासन और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, उच्चतम न्यायालय दिल्ली और उच्च न्यायालय बिलासपुर की ओर से DJ धुमाल के तय सीमा से अधिक आवाज़ पर बजाने पर रोक है। अदालत ने ही पुलिस और जिला प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी वजह से सभी थाना इलाकों में पुलिस को ऐसे मामलों पर अलर्ट पर रहने काे कहा गया है।

जिला प्रशासन ने भी ली बैठक, दिए निर्देश

रायपुर में गणेश उत्सव को लेकर बुधवार को एसडीएम देवेंद्र पटेल और एडिशनल एसपी लखन पटले ने डीजे संचालकों के साथ बैठक ली। इस दौरान आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसिबल से अधिक साउंड में डीजे बजाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही है।

नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर साउंड सिस्टम समेत वाहन की जब्ती कर संचालक पर एक्शन लिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि, गाड़ी का स्वरूप बदलकर डीजे नहीं लगाए और बड़ी गाड़ी में डीजे लगाने पर कार्रवाई की जाएगी।

साउंड मीटर से होगी जांच

नियमों के पालन के लिए जिला प्रशासन की टीम ने शहर के अलग-अलग डीजे के साउंड मीटर की जांच करेगी। एडिशनल एसपी ने कहा कि, रेसीडेंशियल एरिया में किसी को भी डीजे की वजह से परेशानी न हो। इस बात का खास ध्यान रखना होगा। अगर किसी प्रकार से शिकायत मिलेगी तो संबंधित संचालक के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध

इस बैठक में सभी डीजे संचालकों को कहा गया है कि, वे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करें। वहीं, रात 10 बजे के बाद डीजे ना बजाए। रात में कोई आवाज में डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाया तो संबंधित लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

गणेश समितियों के लिए ये नियम

जिला प्रशासन की ओर से सभी समितियों को गणेश उत्सव के आयोजन को प्रतिनिधियों ने दौरान एनजीटी के जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

नियमों के अनुसार मूर्ति के विसर्जन प्रक्रिया और पॉलिथीन के उपयोग को लेकर विशेष निर्देश दिए गए।

साथ ही सभी पंडालों पर सुरक्षा के लिहाज से पंडालों पर सीसीटीवी कैमरे के साथ वॉलेंटियर्स रखना होगा।

गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन केवल निर्धारित स्थानों पर किया जाए और पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का उपयोग करना होगा।

पॉलीथिन थैलियों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

किसी भी प्रकार की गंदगी या प्रदूषण की स्थिति में समिति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

किसी भी उल्लंघन के मामले में संबंधित समितियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी।