दुर्ग सेंट्रल जेल में बंद ननों को मिली राहत, बिलासपुर हाईकोर्ट ने दी जमानत

दुर्ग  सेंट्रल जेल में बंद ननों को मिली राहत,  बिलासपुर हाईकोर्ट ने दी जमानत

बिलासपुर। एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार मानव तस्करी और धर्मांतरण और के आरोप में दुर्ग जेल में बंद दोनों ननों की जमानत अर्जी को हाई कोर्ट ने मंजूर कर दिया है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत देने का फैसला किया है।गौरतलब हो कि मामले की शुरुआत बजरंगदल  की शिकायत से हुई, जिन्होंने जीआरपी चौकी दुर्ग में आवेदन देकर सूचना दी कि बस्तर क्षेत्र की तीन लड़कियों को बहला-फुसलाकर धर्मांतरण और मानव तस्करी के इरादे से दुर्ग रेलवे स्टेशन से आगरा भेजा जा रहा है। शिकायत के आधार पर थाना भिलाई, शासकीय रेल पुलिस द्वारा धारा 143 BNS और छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 4 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने नन प्रीति मैरी, वंदना फ्रांसिस और सुखमत मंडावी को गिरफ्तार कर 8 अगस्त तक रिमांड पर भेजा था।