दुर्ग पुलिस को मिली बड़ी सफलता; हत्या एवं बलात्कार के 3 मामलों में आरोपियों को 20 साल की सजा
थाना नेवई, सुपेला एवं दुर्ग कोतवाली के प्रकरणों में विवेचना के अच्छे स्तर के परिणाम स्वरूप दोषियों को सजा दिलाने में मिली सफलता।
दुर्ग। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा गंभीर अपराध के मामलों में विवेचना निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुरूप करने हेतु आदेशित करते हुए अनुसंधान विशेषज्ञों के माध्यम से विवचकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी समय-समय पर संचालित किये जाते रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप विवेचना का स्तर अच्छा होने से जिले के विभिन्न थानों के निम्नलिखित 03 मामलों में आरोपियों को सजा दिलवाने में दुर्ग पुलिस को सफलता मिली है।मामला 1. प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना नेवई में अपराध क्रमांक 143/2019 धारा 302, 201 भादवि के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचक द्वारा विवेचना के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए अच्छे स्तर की विवेचना करते हुए तत्कालीन आरोपी विधि के विरूद्ध संघर्षरत् बालक को पर्याप्त साक्ष्य मिलने के परिणाम स्वरूप गिरफ्तार कर विशेष गृह पुलगांव भेजा गया था। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें प्रकरण की सुनवाई उपरांत माननीय अपर सत्र न्यायालय (एफटीसी) दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा वर्तमान में बालिग हो चुके आरोपी ईशांत ठाकुर पिता अशोक ठाकुर उम्र 22 वर्ष निवासी 186/ई रिसाली सेक्टर भिलाई स्थायी पता ग्राम थनौद पोस्ट बी. जामगांव जिला बालोद छत्तीसगढ़ को प्रकरण में दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।
मामला 2. प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 934/22 धारा 376 (3), 506 भादवि के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचक द्वारा विवेचना के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए अच्छे स्तर की विवेचना करते हुए आरोपी सोनू उर्फ छोटू बांधे पिता हेमलाल बांधे उम्र 27 वर्ष निवासी लेबर कालोनी लोहिया पेट्रोल पंप के पीछे संजय नगर सुपेला भिलाई को पर्याप्त साक्ष्य मिलने के परिणाम स्वरूप गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल दुर्ग भेजा गया था। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें प्रकरण की सुनवाई उपरांत माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (एफटीसी) दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा आरोपी को प्रकरण में दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।
मामला 3. प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना दुर्ग में धारा 307 भादवि के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचक द्वारा विवेचना के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए अच्छे स्तर की विवेचना करते हुए आरोपी चम्पेश मरई पिता शिव मरई उम्र 28 वर्ष निवासी राजीव नगर वार्ड क्रमांक 02 जिला दुर्ग को पर्याप्त साक्ष्य मिलने के परिणाम स्वरूप गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल दुर्ग भेजा गया था। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें प्रकरण की सुनवाई उपरांत माननीय सत्र न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा आरोपी को प्रकरण में दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।