दुर्ग कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोकसभा चुनाव को लेकर रविवार को मीडिया से जानकारी साझा की
दुर्ग कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोकसभा चुनाव को लेकर रविवार को मीडिया से जानकारी साझा की। चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दुर्ग संसदीय क्षेत्र का निर्वाचन तीसरे चरण में होगा। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर समय-समय पर जो निर्देश देंगे, उनका अनुपालन करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि यहां निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 12 अप्रैल, नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल, स्क्रूटनी की तिथि 20 अप्रैल, नाम वापसी की तिथि 22 अप्रैल, मतदान की तिथि 7 मई और मतगणना की तिथि 4 जून को तय की गई है।
आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें
कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली ने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा की दी है। 16 मार्च 2024 से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इस दौरान सभी को इसका कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।
दुर्ग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कुल 9 विधानसभा क्षेत्र
दुर्ग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कुल 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें दुर्ग जिले की भौतिक सीमा के अंतर्गत 6 पूर्ण और 2 आंशिक विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसी तरह बेमेतरा जिला के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र आती हैं।
कुल मतदाता की संख्या 20 लाख से ज्यादा
मतदाताओं की बात करें तो दुर्ग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कुल मतदाता 20 लाख 81 हजार 191 हैं। इसमें पुरुष मतदाता 10 लाख 37 हजार 765 और महिला मतदाता 10 लाख 43 हजार 372 मतदाता हैं। इसके साथ ही 54 तीसरे श्रेणी के मतदाता हैं।
बनाए जाएंगे 2259 मतदान केंद्र
कलेक्टर ने बताया कि दुर्ग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 2223 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इसमें 36 सहायक मतदान केन्द्र का अनुमोदन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है। इस तरह कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 2259 होगी।
बनाया गया 24×7 कंट्रोल रूम
कलेक्टर ने बताया कि संसदीय क्षेत्र के लिए जिला निर्वाचन आयोग के द्वारा 24×7 यानी 24 घंटे सातों दिन चलने वाले कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कोई भी व्यक्ति 1950 टोल फ्री नंबर और निर्वाचन कार्यालय के टेलीफोन नंबर 0788-2210180 पर फोन करके किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश खत्म
लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद कलेक्टर ने सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए सभी अधिकारी व कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के न तो अवकाश पर रहेंगे और ना ही मुख्यालय छोड़ेंगे।
जिला स्तर पर तथा जिला के अंतर्गत समस्त शासकीय और राज्य शासन की विभागीय इकाइयों, उपक्रमों के अमले के अवकाश की स्वीकृति के लिए जिला कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी सक्षम अधिकारी होंगे।
बिना अनुमति नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर
दुर्ग कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत लाउड स्पीकर के उपयोग के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग निर्धारित समय सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही किया जा सकेगा।
यदि कोई राजनीतिक दल या अन्य व्यक्ति चुनाव प्रचार, सभाओं के आयोजन, सभाओं में लाउड स्पीकरों का उपयोग, प्रचार वाहनों में लाउड स्पीकर का उपयोग, जुलूस के मार्ग निर्धारण, जुलूस निकालता है तो उसे इससे पूर्व नगर पालिक निगम रिसाली की आयुक्त मोनिका वर्मा से परमिशन लेनी होगी। इनके लिंक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर दीपक निकुंज रहेंगे।