राजधानी रायपुर समेत आसपास के जिलों में अब नियम-कायदों से बाइक टैक्सी चलेंगी
राजधानी रायपुर समेत आसपास के जिलों में अब नियम-कायदों से बाइक टैक्सी चलेंगी। पहले बिना परमिट-रजिस्ट्रेशन के कोई भी बाइक-टैक्सी चलाने के साथ ही यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जाता था। इससे कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी।लगातार मिल रही शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने बाइक टैक्सी संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने नई गाइड लाइन तय करने का फैसला लिया है। अब बाइक टैक्सी वालों के लिए भी नियम-कायदे तय किए जाएंगे। इन्हें भी परिवहन विभाग से परमिट-रजिस्ट्रेशन कराना होगा। केंद्रीय परिवहन विभाग ने बाइक टैक्सी के लिए स्थानीय परिवहन विभाग से परमिट लेना अनिवार्य कर दिया है। इनके लिए कई तरह की गाइडलाइन तय की गई है, जैसे बाइक टैक्सी चलाने वाले को पुलिस वेरीफिकेशन कराना होगा।