पुलिस आरक्षक भर्ती की फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार
राजनांदगाँव। पुलिस आरक्षक भर्ती में नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों रूपयों की ठगी करने के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में शामिल दो आरोपियों को पुलिस ने पहले की गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था वहीं मुख्य आरोपी फरार चल रहा था।मिली जानकारी के अनुसार ग्राम नवागांव कंवर थाना गातापार जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई निवासी संतोष कुमार धुर्वे पिता स्व. बिसौहा राम धुर्व उम्र 47 वर्ष ने दिनांक 25 जनवरी 2024 को थाना कोतवाली में लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वर्ष 2017-18 में निकले पुलिस आरक्षक भर्ती में इसके पुत्र रूपेश धुर्वे एवं गांव के चंद्रपाल नेताम को पुलिस आरक्षक के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देकर अफजल हुसैन खान निवासी पुराना बस स्टैण्ड राजनांदगांव, पियुष वडेरा चिखली राजनांदगांव तथा अमित सिंह निवासी भिलाई जिला दुर्ग ने दिनांक12.05.2018 से 23.01.2024 के मध्य अलग-अलग तिथियों में महावीर चौक राजनांदगांव एवं रायपर शहर में बुलाकर इसके पुत्र रूपेश के नाम पर 3,25000 रूपये एवं चंद्रपाल नेताम से 2 लाख रूपये कुल 5,025000 रूपये लिया तथा पुलिस आरक्षक के पद पर चयन होने का फर्जी नियुक्ति पत्र एवं पुलिस वर्दी कपड़ा देकर धोखाधड़ी किया। मामले में आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली राजनांदगांव में धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भादवि. के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया था। मामले में पुलिस अधीक्षक राजनादगांव मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व मे विवेचना कर आरापियों में से दिनांक 26.01.2024 को पियुष वडेरा तथा अमित सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका था। वहीं मामले में मुख्य आरोपी अफजल हुसैन पिता मस्ताक हुसैन फरार था। जिसे पुलिस ने सोमवार 15 अप्रेल 2024 को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड पर न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया। मामले का मुख्य आरोपी अफजल हुसैन पिता मस्ताक हुसैन एक आदतन अपराधी हैं, जिसके खिलाफ पूर्व में थाना बसंतपुर के धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध है।