निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही हैं। निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले 4 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक ने निलंबन आदेश जारी किया है। उक्त कार्यवाही से निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर हड़कंप मच गया है।
निलंबन अवधि के दौरान चारों कर्मचारियों को जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी। निलंबित कर्मचारियों में ग्राम पीपरछेड़ी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 देवनारायण राणा, डौंडीलोहारा तहसीलदार कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड- 2 मिलापसिंह रावटे, तहसीलदार कार्यालय डौंडीलोहारा में पदस्थ सहायक ग्रेड- 3 वीरेंद्र कुमार उइके, और ग्राम नारागांव के हाईस्कूल में पदस्थ भृत्य पुष्पेंद्र सोनकर है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि उक्त चारों की ड्यूटी लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के लिए सामग्री वितरण-वापसी में लगाई गई थी, इनके द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के कारण, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा- 13 (सीसी) एवं धारा 28 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम- 03 के उपनियम (1), (2), (3) एवं छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम- 09 (02) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।