अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री करते आरोपी प्रांजल मेश्राम चढ़ा पुलिस के हत्थे
दुर्ग। जितेन्द्र शुक्ला (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देशन में अभिषेक झा (रापुसे) अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) दुर्ग एवं चिराग जैन (भा.पु.से.) नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग, के मार्गदर्शन में निरीक्षक डॉ. भानु प्रताप साव थाना प्रभारी मोहन नगर दुर्ग के नेतृत्व में अवैध शराब, मादक पदार्थों की अवैध कारोबार तस्करी व विक्री करने वालो के खिलाफ क्षेत्र में लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 15.06.2024 को मुखबिर से सूचना पर घटना स्थल प्रेम नगर सिकोला भाठा हनुमान मंदिर के पास दुर्ग, थाना मोहन नगर जिला दुर्ग में मामले के आरोपी प्रांजल मेश्राम पिता प्रकाश मेश्राम उम्र 18 साल 06 माह साकिन ब्लाक नंबर 84 बाम्बे आवास उरला दुर्ग, थाना मोहन नगर जिला दुर्ग को मुखबीर के बताये हुए स्थान से अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर विक्री करते हुए रेड कार्यवाही कर मौके से घेराबंदी कर पकडा गया आरोपी को मादक पदार्थ गांजा रखकर बिक्री करने के संबंध में पूछताछ करने पर अनाकानी करने लगा गवाहों के समक्ष आरोपी की तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग के थैला के अंदर प्लास्टिक पालीथीन के अंदर हरा भूरा बीज युक्त नमी युक्त 546 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा एवं बिक्री रकम 2,000 रूपये जुमला कीमती 6,000 रूपये का मिला जिसे विधिवत कार्यवाही करते हुए गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी प्रांजल मेश्राम का कृत्य अपराध धारा 20 (ख), 27 (क) नारकोटिक्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार किया गया आरोपी के विरूद्ध थाना मोहन नगर में अपराध क्रमांक 264/2024 धारा 20 (ख), 27 (क) नारकोटिक्स एक्ट पंजीबद्ध कर गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जाता है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मोहन नगर निरीक्षक डॉ. भानु प्रताप साव उप निरीक्षक पारस सिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक अजय विश्वकर्मा, आरक्षक अभिषेक यादव, क्रान्ति शर्मा, सचिन सिंह, रितेश अग्निहोत्री एवं कमलनारायण ठाकुर की विशेष भूमिका रहीं।
अपराध 蛋。
नाम आरोपी
प्रांजल मेश्राम पिता प्रकाश मेश्राम उम्र 18 साल 06 माह साकिन ब्लाक नंबर 84 वाम्बे आवास उरला दुर्ग, थाना मोहन नगर जिला दुर्ग
अवैध मादक पदार्थ गांजा 546 ग्राम कीमती 4,000 रूपये एवं विक्री रकम नगदी 2,000 रूपये जुमला कीमती 6,000 रूपये
धारा 20 (ख), 27 (क) नारकोटिक्स एक्ट