वैशाली नगर थाने के निगरानी बदमाश दीपक सिंह उर्फ दीपक नेपाली और उसके दो साथियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है, तीनों आरोपियों को सात-सात साल के सश्रम कारावास और तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया

वैशाली नगर थाने के निगरानी बदमाश दीपक सिंह उर्फ दीपक नेपाली और उसके दो साथियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है, तीनों आरोपियों को सात-सात साल के सश्रम कारावास और तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया  गया

भिलाई। वैशाली नगर थाने के निगरानी बदमाश दीपक सिंह उर्फ दीपक नेपाली और उसके दो साथियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार टामक की अदालत ने तीनों आरोपियों को सात-सात साल के सश्रम कारावास और तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।मिडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 मई 2022 की रात करीब 11 बजे, सुभाष चौक कैंप-1 में स्थित राममोहन साहू की डेली नीड्स की दुकान पर यह घटना घटी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी दीपक नेपाली, गुरुमीत सिंह, और संतोष शर्मा उर्फ मथुरा सिगरेट-गुटका खरीदने पहुंचे थे। जब दुकानदार ने उधारी देने से इंकार किया, तो विवाद बढ़ गया। इसके बाद, तीनों ने राममोहन साहू पर लाठी-डंडे और चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार टामक ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल के सश्रम कारावास और तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।