रायपुर में गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर आदिवासी महिला के साथ बदसलूकी करने वाले पूर्व ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर को दो साल की जेल,8 हजार जुर्माना
रायपुर में गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर आदिवासी महिला के साथ बदसलूकी करने वाले पूर्व ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर को कोर्ट ने सजा सुनाया है। कोर्ट ने इंस्पेक्टर को दोषी मानते हुए 2 साल की जेल और 8 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। ये फैसला एट्रोसिटी में स्पेशल जज पंकज कुमार सिन्हा ने सुनाया है। फैसले के बाद इंस्पेक्टर को सजा भुगतने जेल में रहना होगा।
मामले के संज्ञान में आने के बाद तत्कालीन रायपुर SSP प्रशांत अग्रवाल ने इंस्पेक्टर राकेश चौबे को सस्पेंड कर दिया था। वीडियो वायरल होते ही मामले की शिकायत रायपुर के IG के पास भी पहुंची थी। साथ ही पीड़ित महिला ने विशेष जाति-जनजाति में भी शिकायत दी थी।
पूरा मामला समझिए
ये घटना 24 मार्च 2023 की है। देवेंद्र नगर में एक महिला प्राइवेट हॉस्टल चला रही थी। वो मूलत: अंबिकापुर की रहने वाली है। उसने प्रॉपर्टी किराए पर लेकर गर्ल्स हॉस्टल शुरू किया था। बाहर बोर्ड देखकर 24 मार्च को पुलिस इंस्पेक्टर राकेश कुमार चौबे भीतर घुस आए, वो शराब के नशे में थे।
रिसेप्शन पर बैठी महिला आदिवासी स्टाफ को पीटने लगे, कहा- यहां धंधा कर रहे हो, मुझे लड़कियां दिखाओ। इसके बाद वो जबरन अंदर आ गए और हमारे साथ गाली गलौज भी की।