दुर्ग जिला में घर संसार के सामने मे ई रिक्शा को रूकवा कर एवं जान से मारने की धमकी देकर मोबाईल आई फोन 6 एस तथा नगदी 1200 रूपये को लूटा, आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग। प्रार्थी आयुश यादव पिता अजय यादव उम्र 18 साल निवासी हरनावांथा मुक्तिधाम कंट्रोल रूम के पास दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) के द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनांक 26.10.2024 को दोपहर करीब 12.30 बजे घर संसार के सामने मे अरविंद परिहार निवासी सिद्धार्थ नगर शनिचरी बाजार दुर्ग एवं उनके साथी शम्भु ऊर्फ राजा उड़िया डिपरा पारा दुर्ग द्वारा ई रिक्शा को रूकवा कर एवं जान से मारने की धमकी देकर पेंट के बांए जेब में रखे मोबाईल आई फोन 6 एस किमती 6000 रूपया तथा दाहिने जेब में रखे नगदी रकम 1200 रूपया को जिसमे 500 का दो नोट तथा 100 का दो नोट था जिसे जेब से निकाल कर लुट कर भाग जाने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 539/2024 धारा 309(4), 126(2), 351(2), 3(5) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के मार्गदर्शन/निर्देशन में, एवं अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) अभिषेक झा, तथा नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग चिराग जैन (भापुसे) के निर्देशन में एवं थाना प्रभारी विजय कुमार यादव के नेतृत्व में आरोपी अरविंद परिहार पिता सुरेश परिहार उम्र 29 साल निवासी सिद्धार्थ नगर दुर्ग एवं शम्भु ऊर्फ राजा उड़िया पिता कैलाश कुम्हार उम्र 21 साल निवासी डिपरा पारा दुर्ग (छ.ग.) को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ बाद विधिवत् गिरफ्तार कर कब्जे से एक मोबाईल आईफोन 6 एस जप्त किया गया है। आरोपीगण को ज्युडिशियल रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय दुर्ग पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में सउनि पूरनदास, प्र.आर. योगेश चन्द्राकर, आरक्षक अलाउद्दीन शेख, सुरेश जायसवाल, उत्कर्ष सिंह, कमलकांत अंगूरे, प्रशांत पाटनकर की भूमिका रही।
नाम आरोपीः 01. अरविंद परिहार पिता सुरेश परिहार उम्र 29 साल निवासी सिद्धार्थ नगर दुर्ग, 02. शम्भु ऊर्फ राजा उड़िया पिता कैलाश कुम्हार उम्र 21 साल निवासी डिपरा पारा दुर्ग (छ.ग.)