महादेव एप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा के पैसों का लेनदेन बैंक खातों के दुरुपयोग पर चारसौबीसी का मामला दर्ज
रायपुर। प्रार्थी द्वारा यश बैंक के कस्टमर केयर में फोन लगाकर दिनांक 26 .08 .2023 को दोपहर 01:38 बजे में उक्त चालू खाते को डेबिट फ्रिज करवाया गया तथा दिनांक 28. 08 .2030 को यश बैंक सिविल लाइन रायपुर में जाकर फर्म के चालू खाते की संपूर्ण जानकारी प्राप्त किया गया ।प्रार्थी द्वारा देवेश से पैसा आने -जाने के संबंध में पूछा गया लेकिन वह टालमटोल करने लगा तथा प्रार्थी द्वारा 10% लाभ को मांगने पर आजकल कहते हुए आनाकानी कर उसे लाभांश भी नहीं दिया गया। देवेश सिंह चौहान के द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर प्रार्थी के फर्म के चालू खाते का जानकारी दिए बगैर धोखे में रखकर उसके बैंक खाते कोअवैध तरीके से दुरुपयोग कर पैसे का ट्रांजैक्शन कर प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। जिस पर आरोपी देवेश सिंह चौहान के विरुद्ध थाना आजाद चौक में अपराध में क्रमांक 358 /23 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद किया गया।
घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम जय प्रकाश बड़ई,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध पीतांबर सिंह पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक मयंक गुर्जर भा.पु.से. उप पुलिस अधीक्षक क्राइम दिनेश सिन्हा ,प्रभारी एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना प्रभारी आजाद चौक को आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया ।वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना आजाद चौक पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ कर आरोपी की पता साजी करते हुए प्रकरण में आरोपी देवेश सिंह चौहान को पकड़ा गया।
आरोपी देवेश सिंह चौहान से घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा बताया कि वह महादेव एप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वालों के सीधे संपर्क में था तथा वह प्रार्थी को अपने झांसे में लेते हुए उसका खाता खुलवाकर उसे खाते का उपयोग ऑनलाइन सट्टा से प्राप्त होने वाले पैसे की लेनदेन हेतु करता था। पूछताछ में आरोपी द्वारा अन्य आरोपी शैलेंद्र सिंग उर्फ सन्नी, सियोन पाल, रामकृपाल साहू ,हरीश वर्मा एवं कौशल प्रसाद लहरें को ऑनलाइन सट्टा में पैसों के लेनदेन हेतु अपने बैंक खातों को देने के बदले में उन्हें रुपए देना बताया गया। जिस पर घटना में संलिप्त आरोपी शैलेंद्र सिंह उर्फ सनी, सियोन पाल, रामकृपाल साहू, हरीश वर्मा एवम कौशल प्रसाद लहरे की भी पतासाजी कर पकड़ा गया सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित 07 नग मोबाइल फोन, 01 नग पासबुक, 04 नग एटीएम कार्ड , 01नग चेक बुक तथा 02 नग सिम कार्ड जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण में धारा 120बी भा.द.वी एवं छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7 एवम 8 भी जोड़ी गई है ।
गिरफ्तार आरोपियों से इस व्यवसाय में जुड़े अन्य लोगों के संबंध में विस्तृत पूछताछ एवं जांच की जा रही है गिरफ्तार आरोपी
01.देवेश सिंह चौहान पिता नूर सिंह चौहान उम्र 24 साल निवासी 111 शीतलापारा आर्य नगर कोहका सुपेला भिलाई जिला दुर्ग ।
02.शैलेंद्र सिंग उर्फ सन्नी पिता जागीरा सिंग और उम्र 31 साल निवासी संतराबाड़ी थाना मोहन नगर भिलाई जिला दुर्ग ।
03. सियोन पाल पिता कुशल पाल उम्र 22 निवासी सेक्टर 06 सड़क 32 थाना कोतवाली भिलाई जिला दुर्ग ।
04 .रामकृपाल साहू पिता देवराम साहू उम्र 34 साल निवासी इंद्रावती नगर कोहका थाना सुपेला भिलाई जिला दुर्ग ।
05.हरीश वर्मा पिता राजकुमार वर्मा उम्र 30 साल निवासी सेक्टर 06 बी मार्केट भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग ।
06.कौशल प्रसाद लहरे पिता चौथ प्रसाद लहरे उम्र 24 साल निवासी रटगा थाना मरवाही जिला गौरला पेंड्रा मरवाही।