दुर्ग थाना पदमनाभपुर पुलिस ने कर्जा के नाम पर अवैध वसूली और प्रार्थी एवं उसके बच्चे को डठा लेने की धमकी देने वाले सुदखोर को गिरफ्तार कर भेजा जेल

दुर्ग। थाना पदमनाभपुर पुलिस ने कर्जा के नाम पर अवैध वसूली और प्रार्थी एवं उसके बच्चे को डठा लेने की धमकी देने वाले सुदखोर को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा है। आरोपी ने रुपए उधार लेने के पहले प्रार्थी द्वारा दिए गए चेक में 25,000,00 रुपए की रकम भरकर वकील के माध्यम से नोटिस भी भेजा था। रुपए वापस करने के बाद भी बार-बार धमकी से परेशान होकर प्रार्थी ने थाने में इसकी शिकायत की। आरोपी की पहचान शब्बीर जैदी उम्र-39 वर्ष निवासी आकाश गैस गोदाम के पास, गुढ़ियारी थाना गुढ़ियारी जिला रायपुर के रूप में की गई है।जानकारी के अनुसार प्रार्थी नागेश्वर प्रसाद चंद्रा पिता स्व. रेशम लाल चंद्रा, उम्र-42 वर्ष, निवासी शीतलानगर हनोदा रोड गैलेक्सी हाईट बोरसी, थाना पदमनाभपुर ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी रायपुर निवासी शब्बीर जैदी प्रार्थी का काॅलेज बैचमेंट था। प्रार्थी ने वर्ष 2024 में पारिवारिक कारणों से पैसों की आश्यकता होने पर आरोपी शब्बीर जैदी से ऑनलाइन कुल 1,44,400 रुपए ब्याज पर लिया था तथा आरोपी शब्बीर जैदी को कुल 1,64,800 रूपये ब्याज सहित वापस कर दिया था। शब्बीर जैदी ने प्रार्थी से उधारी रकम 1,44,400/- रुपए देने के एवज में एक ब्लैंक चेक लिया था, जिस पर 25,000,00 रुपए की रकम भरकर शब्बीर जैदी ने अवैध वसूली हेतु प्रार्थी के नाम पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस भिजवाया है।शब्बीर जैदी प्रार्थी की बोरसी दुर्ग में स्थित मकान के रजिस्ट्री पेपर की फोटो कापी, पैतिृक निवास में स्थित कृषि भूमि का बी-01 की काॅपी रखा था। शब्बीर जैदी दिनांक 27.07.2025 को प्रार्थी के घर शीतला नगर बोरसी दुर्ग आकर रकम नहीं देने पर प्रार्थी तथा उसके बच्चों को उठा लेने की धमकी दी है तथा प्रार्थी को आरोपी शब्बीर जैदी अपने घर गुढ़ियारी रायपुर बुलाकर, 25,000,00/- रूपये देने के लिये दबाव बनाते हुये वीडियो बनाया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी शब्बीर जैदी के विरूद्व थाना पदमनाभपुर में अपराध क्रमांक-278/2025, धारा-308(2),(5), 351(2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये थाना प्रभारी पदमनाभपुर तथा थाना स्टाफ टीम के द्वारा आरोपी शब्बीर जैदी की पता तलाश कर प्रकरण में विधिवत कार्यवाही कर छ0ग0 ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा-4, समावेश किया गया। आरोपी शब्बीर जैदी को दिनांक 10.08.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केन्द्रीय जेल दुर्ग भेजा गया।