नाबालिक पीड़िता को भगाकर ले जाने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में
भिलाई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 141/2024 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपहृत बालिका एवं अज्ञात आरोपी का पतासाजी किया जा रहा था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला (भापुसे) के द्वारा आरोपियों की शीघ्र पतासाजी कर माल बरामद करने एवं गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर (रापुसे), नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरीश पाटिल (रापुसे) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पुरानी भिलाई निरीक्षक पी.डी. चन्द्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठीत कर अज्ञात आरोपी एवं अपहृता के पतासाजी के दौरान सीसीटीवी कैमरा, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन पर पतासाजी के दौरान सूचना प्राप्त हुआ कि आरोपी गोकुल ठाकुर अपहृत बालिका को अपने साथ नागपुर होते हुये सूरत ले गया है जिसकी पता हेतु टीम पीड़िता के परिजनों को साथ रवाना होकर अपहृता को सूरत बरामद कर थाना लाकर अपहृता से पूछताछ करने पर बताया कि आरोपी गोकुल ठाकुर के द्वारा बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर भगा कर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया है कि आरोपी गोकुल ठाकुर पिता स्व. मेघनाथ ठाकुर उम्र 20 साल निवासी ग्राम अकलोरडीह थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) को दिनांक 11.04.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय द्वारा ज्यूडिशीयल रिमांड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पुरानी भिलाई पी.डी. चन्द्रा, सउनि हिरामन रामटेके, मंगला गुप्ता, प्र.आर. रविन्द्र भारतीय, आरक्षक महेश बंछोर, ईश्वर लाल भारद्वाज, हरीश राव, शशीकांत यादव की उल्लेखनीय भूमिका रही।
क्रमांक
थाना पुरानी भिलाई 1
अपराध क्रमांक/घारा अप. क्र. 141/2024 थारा 363,366,376 भादवि 4 पाक्सो एक्ट
नाम आरोपी गोकुल ठाकुर पिता स्व. मेघनाथ ठाकुर उम्र 20 साल निवासी ग्राम अकलोरडीह थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)