छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: 55 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों का नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तबादला निर्देशों का उल्लंघन ,राज्य शासन के आदेश पर रोक

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: 55 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों का नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तबादला निर्देशों का उल्लंघन ,राज्य शासन के आदेश पर रोक

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए राज्य शासन के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 55 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों का नक्सल प्रभावित इलाकों में तबादला किया गया था। यह आदेश महासमुंद की लेखाधिकारी कविता चिंचोलकर द्वारा दायर रिट याचिका के संदर्भ में दिया गया, जिनका स्थानांतरण महासमुंद से नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में किया गया था। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का उल्लंघन मानते हुए स्पष्ट किया कि 55 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला अनुसूचित या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नहीं किया जाना चाहिए। कविता चिंचोलकर की उम्र 61 वर्ष और 7 महीने है और वे जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाली हैं। उनकी याचिका में बताया गया कि उनके स्थानांतरण के बाद उन्हें उम्र संबंधी समस्याओं के साथ-साथ वित्तीय देनदारियों जैसे पेंशन, ग्रेच्यूटी आदि में भी कठिनाई हो सकती है। इन तर्कों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से तबादला आदेश को निरस्त करते हुए कविता चिंचोलकर को महासमुंद में पुनः पदस्थ करने का निर्देश दिया।