हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुडको में गार्डन निर्माण का रास्ता साफ, अब जो भी व्यक्ति कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा उसके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
भिलाई। भिलाई हुडको कालीबाड़ी के सामने स्थित खाली जमीन को लेकर दो पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा है। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और उस खाली जमीन पर गार्डन बनाने का निर्देश जारी हुआ। वहां पौध रोपण के बाद जब फेंसिंग की बारी आई तो कुछ लोगों ने अड़ंगा डालते हुए काम को रुकवा दिया। हाईकोर्ट ने ताजा आदेश में कहा है कि उक्त खाली जमीन पर गार्डन और फेंसिंग कार्य के दौरान जो भी व्यक्ति बाधा डालेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ के भिलाई हुडको कालीबाड़ी के सामने स्थित खाली जमीन पर पौध रोपण के बाद फेंसिंग को लेकर 1 सितंबर रविवार को दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया था। वहीं फेंसिंग लगाने को आए मजदूरों की भी भागा दिया गया था। सूचना पर पहुंची नायब तहसीलदार ख्याति नेताम ने दोनों पक्षों को दिशा निर्देश देते हुए हाई कोर्ट का अगला आदेश आने तक फेंसिंग कार्य को रुकवा दी थी। 9 सितंबर को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया की हुडको कालीबाड़ी के सामने स्थित खाली जमीन पर गार्डन का निर्माण करने के साथ ही फेंसिंग कार्य भी किया जाना है और घास भी लगाना है। इस कार्य में जो भी बाधा उत्पन्न करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट के निर्देशानुसार इस कार्य को 15 दिवस के भीतर पूर्ण करना होगा।हुडको कालीबाड़ी के जनरल सेक्रेटरी रूपक दत्ता ने बताया की हाई कोर्ट से निर्देश मिला है कि खाली जमीन पर पौध रोपण के बाद फेंसिंग कर गेट लगाना है। इसका कार्य विगत 25 अगस्त को करने के बाद 1 सितंबर को फेंसिंग के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करते हुए हाई कोर्ट के निर्देश पर चल रहे कार्य को रुकवा दिया था।