बाबू की नौकरी लगवा देने की बात बोलकर 04 लाख रुपये लेना वाला आरोपी गिरफ्तार
सरगुजा। प्रार्थिया चम्पा पैकरा साकिन सिलसिला चौकी रघुनाथपुर द्वारा दिनांक 26/09/24 कों चौकी रघुनाथपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि प्रार्थिया ग्राम सिलसिला मे भुट्टा बेचने का कार्य करती हैं, इसी दौरान 06 माह पूर्व भुट्टा दुकान मे आने वाले व्यक्ति केराकछार बगीचा जशपुर निवासी सुदामा दास से जानपहचान हुआ था, जानपहचान के बाद सुदामा दास स्वयं कों मंत्रालय रायपुर मे अधिकारी होना बताते हुए प्रार्थिया चम्पा पैकरा एवं उसके पति सुरेन्द्र पैकरा कों अम्बिकापुर मे बाबू की नौकरी लगवा देने की बात बोलकर 04 लाख रुपये लगने की बात बोला था।प्रार्थिया एवं उसका पति आरोपी सुदामा दास के झांसे मे आकर अलग अलग किस्तों मे कुल 04 लाख रुपये आरोपी कों नगद एवं खातों मे दिए हैं, पैसे देने के बाद प्रार्थिया एवं उसके पति द्वारा सुदामा दास कों नौकरी लगवाने की बात बोलने पर आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा है, अब बात करना भी बंद कर दिया हैं,जो आरोपी द्वारा प्रार्थिया एवं उसके पति कों नौकरी दिलाने का झांसा देकर कुल 04 लाख रुपये की ठगी कारित किया गया हैं।मामले मे प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना लुन्ड्रा मे अपराध क्रमांक 222/24 धारा 318(4) बी.एन.एस.का अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया।दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी का पता तलाश कर हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम सुदामा दास उम्र 45 वर्ष साकिन केराकछार बरडीपा टोला मरोल थाना बगीचा जिला जशपुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर प्रार्थिया एवं उसके पति का बाबू मे नौकरी लगाने के नाम पर कुल 04 लाख रुपये की ठगी कारित करना स्वीकार किया गया।साथ ही आरोपी द्वारा ढोढ़ाकेसरा चौकी कुन्नी थाना लखनपुर जिला सरगुजा निवासी अन्ना तिर्की से बाबू के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर नगद व फोन पे के माध्यम से कुल 164000/ रुपये तथा सुनैना देवी से आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता के पद में नौकरी लगवाने के नाम पर नगद व फोन पे के माध्यम से कुल 50000/रुपये, राहुल तिर्की से मंत्रालय रायपुर में बाबू के पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर नगद व फोन पे के माध्यम से कुल 80,000/ रुपये, एवं प्रदीप तिर्की से पंचायत में सचिव के पद पर नौकरी लगवाने के नाम से नगद व फोन पे के माध्यम से कुल 30000/ रुपये, पटकुरा निवासी बुधलाल कुजूर से बोरवेल कराने के नाम से नगद 25000/रुपये ठगी कर धोखाधड़ी करना बताते हुए ठगी व धोखाधड़ी कर प्राप्त किये हुए पैसा को खाने-पीने, घूमने-फिरने एवं अन्य कार्यों में खर्च कर देना बताया हैं।खर्च के बाद शेष बचे 1000/- रुपये नगद एवं घटना में प्रयुक्त मोबाईल को पेश करने पर जप्त किया गया हैं, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।म्पूर्ण कार्यवाही मे चौकी प्रभारी रघुनाथपुर उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह, प्रधान आरक्षक संजय नागेश, आरक्षक राकेश एक्का, अरविंद तिवारी, इदरीश खान शामिल रहे।