नाबालिक पीड़िता को भगाकर ले जाने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में,आरोपी पूर्व में हत्या के प्रकरण में जा चुका है जेल
भिलाई। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भगा कर ले जाने की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना पुरानी मिलाई में अपराध क्रमांक 345/2024 बारा 137(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपहृत बालिका एवं अज्ञात आरोपी का पतासाजी किया जा रहा था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला (भापुसे) के द्वारा अपहृता को जल्द से जल्द बरामद कर अज्ञात आरोपी की शीघ्र पतासाजी करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर (रापुसे), नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरीश पाटिल (रापुसे) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पुरानी भिलाई के द्वारा पुलिस टीम गठीत कर अपहृत्ता एवं अज्ञात आरोपी का लगातार प्रयास किया जा रहा था जो दिनांक 01.10.2024 को सूचना प्राप्त हुआ कि सोनू उर्फ राजकुमार (गोमेश्वर) गढ़वाल अपहृता के साथ उसी के गांव में है मौके पर पहुंचकर अपहृता को बरामद कर दस्तयाब किया जाकर पूछताछ करने पर सोनू उर्फ राजकुमार (गोमेश्वर) गढ़वाल के द्वारा अपहृत बालिका को नाबालिक जानते हुये बहला फुसला कर शादी का प्रलोभन देकर भगाकर अपने गांव मुंडरई सिवनी मध्यप्रदेश ले गया और कहीं शिव मंदिर में शादी कर गांव से दूसरे दिन नागपुर ले जाकर दिनांक 14.09.2024 से 25.09. 2024 तक पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार करने पर आरोपी राजकुमार उर्फ सोनू गोमेश्वर पिता शिवकुमार गोमेश्वर उम्र 29 साल साकिन ग्राम मुन्डरई थाना कान्हीवाड़ा जिला सिवनी मध्यप्रदेश को आज दिनांक 02.10.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में सउनि हिरामन रामटेक, मंगला गुप्ता, महिला आरक्षक शकुंतला थापा, आरक्षक महेश बंछोर की उल्लेखनीय भूमिका रही है।
अपराय क्रमांक 345/2024
धारा 137(2), 87, 64 (2) (एम) बीएनएस, 6 पाक्सो एक्ट
नाम आरोपी राजकुमार उर्फ सोनू गोमेश्वर पिता शिवकुमार गोमेश्वर उम्र 29 साल साकिन ग्राम मुन्डरई थाना कान्हीवाड़ा जिला सिवनी मध्यप्रदेश