महतारी वंदन योजना : महिला एवं बाल विकास विभाग का सख्त आदेश, मृत हितग्राहियों के खातों में राशि हस्तांतरण पर रोक

महतारी वंदन योजना : महिला एवं बाल विकास विभाग का सख्त आदेश, मृत हितग्राहियों के खातों में राशि हस्तांतरण पर रोक

महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई थी और विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए अहम रही। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रतिमाह रूपये1000 की सहायता राशि दी जाती है। अब सरकार को बने हुए 9 महीने हो चुके हैं, और महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस योजना की निगरानी को लेकर नया आदेश जारी किया है।  इस आदेश में विशेष रूप से उन महिलाओं की पहचान करने को कहा गया है जिनका पंजीकरण महतारी वंदन योजना में हो चुका है, लेकिन पंजीकरण के बाद उनकी मृत्यु हो गई। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी मृत महिला के खाते में गलती से राशि न भेजी जाए।  महिला एवं बाल विकास विभाग का फील्ड अमला अब घर-घर जाकर सर्वे कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी कोई महिला उनके इलाके में तो नहीं है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। अगर ऐसी महिलाएं पाई जाती हैं, तो उनकी मृत्यु के बाद भेजी गई राशि को वापस लिया जाएगा। इसके लिए मृतक महिलाओं के नातेदारों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे राशि लौटाने के लिए सहयोग करें।योजना का असल उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने ₹1000 का व्यक्तिगत लाभ पहुंचाना है। इसके बावजूद, कुछ मामले सामने आए हैं जिनमें मृत महिलाओं के खातों में देरी से जानकारी मिलने के कारण 1-2 महीनों की राशि चली गई। इन परिस्थितियों को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिलों में निर्देश जारी किया है, जिसमें इन मृत महिलाओं के खाते नंबर मंगाए गए हैं ताकि गलती से दी गई राशि को सही तरीके से वापस लिया जा सके।