हत्या करने की नियत से चाकू व डंडा से प्राण घातक हमला कर 01 नाबालिक को किया गंभीर रूप से घायल, चंद घण्टे में 09 आरोपी गिरफ्तार

हत्या करने की नियत से चाकू व डंडा से प्राण घातक हमला कर 01 नाबालिक को किया गंभीर रूप से घायल,  चंद घण्टे में 09 आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग।दिनांक 30.01.2025 को प्रार्थी मनोहर सोरी पित्ता फुलसिंग सोरी उम्र 52 साल निवासी वार्ड क. 01 बेलवारपारा दुर्ग थाना व जिला दुर्ग थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि प्रार्थी के नाती विवेक ठाकुर एवं उसके साथी अजय देशमुख, प्रिंस राजपुत, अनुज सोरी का शिवपारा दुर्ग के आशु निषाद एवं दो विधि से संघर्षरतु यालको के साथ गंजपारा चौक में वाद-विवाद हुआ था, जो साधारण वाद-विवाद होने के बाद सब वापस अपने-अपने घर चले गये थे इस संबंध में प्रार्थी के नाती विवेक ठाकुर द्वारा घर में आकर प्रार्थी को बताया था कि रात्रि करीब 07:45 बजे इसी रंजिश पर से आरोपी आशु निषाद अपने अन्य साथीयों के साथ मोटर सायकल मे रोड डंडा व चाकू लेकर प्रार्थी के पर के सामने बेलदार पारा तालाब के पास आये और विवेक ठाकुर को पकड़कर गंजपारा बीक में गाली गलौज किये ही कहकर हत्या करने की नियत से एक राय होकर मां बहन की अभ्लील गाली देकर, जान से मारने की धमकी देकर डंडा व बाकू से मारपीट किये है मारपीट करने से विवेक ठाकुर को बचि पीठ, दाये बयि जांघ, सिर पेट में गंभीर चोट आकर खून निकला है, की रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टिया अपराध थारा सदर 296, 351(2), 115(2), 109, 3(5) बीएनएस का पाये जाने से अपराध क्रमांक 55/2025 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये  पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला (भापुसे) के मार्गदर्शन/निर्देशन में एवं अति. पुलिस अधीक्षक (शहर)  सुखनंदन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग चिराग जैन (मापुसे) के निर्देशन में एवं थाना प्रभारी विजय कुमार यादव के नेतृत्त्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए टीम गठित कर आरोपी पतासाजी हेतु रवाना किया गया। पतासाजी दौरान प्रकरण के आरोपी 01. आशु निषाद उर्फ घांगल निषाद उम्र 23 साल, 02. इशू हीमर पिता रामप्रसाद ढीमर उम्र 20 साल, 03. खिलेश ठीमर उर्फ बैगा पिता गिग्धू ढीमर उम्र 23 साल, 04 विजय ढीमर उर्फ वाऊ पिता राधेश ढीमर उम्र 22 साल चारो निबासी शिवपारा दुर्ग जिला दुर्ग तथा 05 विजय राजपूत उर्फ राजा पिता जयसिंह राजपूत उम्र 21 साल निवासी चंडी चौक मटपारा दुर्ग जिला दुर्ग एवं चार विधि से संघर्षरत बालको को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार करने पर आरोपीयों के द्वारा घटना में प्रयुक्त 02. लोहे का धारदार चाकू एवं 01 लकड़ी के डंडे, 01 स्टील का रॉड एवं 04 मोटर सायकल को समक्ष गवाहों के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा आरोपियों के विरुछ पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आरोपियों की विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय दुर्ग न्यायिक रिमाण्ड पर पेश किया गया। उक्त प्रकरण में धारा 190,191 (1), (3) जोडी गयी। उक्त कार्यवाही में सउनि किरेन्द्र सिंह, सउनि रामकृष्ण तिवारी, प्र.आर. शाहिद खान, आयिद खान, चेतन साहू, आर. शरद सिंह, गजेन्द्र यादव, सुरेश जायसवाल, कैशय कुमार, प्रशांत पाटनकर, उत्त्कर्ष सिंह, संजीव कुमार सोनी, सतीश वानखेड़े, डुमन साहू, विनोद सिंह की सराहनीय योगदान रहा।