रील के चक्कर में नियमों की उड़ाई धज्जियां, नशे में बुलेट दौड़ाने वाला गिरफ्तार; 5 साथी भी पकड़े गए
दुर्ग/ थाना जामुल क्षेत्र में देर रात बुलेट से स्टंटबाजी करते हुए रील बनाने और शराब के नशे में वाहन चलाने के मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है। पुलिस ने बुलेट चालक पवन तिवारी के खिलाफ BNS एवं मोटरयान अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। वहीं, उसके पांच साथी भी शराब के नशे में थाना परिसर पहुंचे, जिनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके अलावा बिना नंबर प्लेट और काले शीशे वाली थार के खिलाफ भी मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
तीन सवारी बुलेट से स्टंट और रील बनाने का मामला
दिनांक 07 सितंबर 2026 की रात करीब 2 बजे थाना जामुल क्षेत्र में बुलेट क्रमांक CG 04 MY 3982 में तीन युवक सवार होकर तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए स्टंटबाजी कर रील बना रहे थे। उनकी गतिविधियों से सड़क पर दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका थी।
पुलिस स्टाफ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बुलेट को रोककर चालक की जांच की। जांच में चालक पवन तिवारी, निवासी हाउसिंग बोर्ड जामुल शराब के नशे में वाहन चलाते पाया गया। मामले में थाना जामुल में अपराध क्रमांक 646/2026, धारा 281 BNS एवं धारा 184, 185 मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
थाने पहुंचे पांच साथी भी शराब के नशे में मिले
घटना के करीब पांच मिनट बाद काले रंग की बिना नंबर प्लेट वाली थार से कुछ युवक थाना परिसर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर उनका अल्कोहल परीक्षण कराया, जिसमें पांचों युवक शराब के नशे में पाए गए।
सार्वजनिक स्थान थाना परिसर में शराब सेवन कर नशे की हालत में पाए जाने एवं लोक शांति भंग करने के संबंध में पांचों के विरुद्ध धारा 36(च) आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।
बिना नंबर प्लेट और काले शीशे वाली थार पर भी कार्रवाई
पुलिस ने थार वाहन की जांच के दौरान बिना नंबर प्लेट, काले शीशे/फिल्म तथा आवश्यक वाहन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर मोटरयान अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की।
स्टंटबाजी कर रील बनाने का था तरीका
पुलिस के अनुसार युवकों द्वारा देर रात सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर और तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए स्टंटबाजी कर रील बनाने का प्रयास किया जा रहा था। इसके बाद शराब के नशे में थाना परिसर पहुंचकर पुलिस कार्रवाई में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया।
इनके खिलाफ हुई कार्रवाई
धारा 281 BNS एवं मोटरयान अधिनियम के तहत—
पवन तिवारी, निवासी हाउसिंग बोर्ड, जामुल, जिला दुर्ग।
धारा 36(च) आबकारी अधिनियम के तहत—
अंश कुमार, उम्र 22 वर्ष, निवासी EWS 1225, हाउसिंग बोर्ड, जामुल।
नमन पगार, उम्र 19 वर्ष, निवासी LIG 172, कैलाश नगर, हाउसिंग बोर्ड, जामुल।
अमित कुमार जयसवार, उम्र 20 वर्ष, निवासी MIG 01/1736, हाउसिंग बोर्ड, जामुल।
नितिन शर्मा, उम्र 23 वर्ष, निवासी EWS 1344, हाउसिंग बोर्ड, जामुल।
आर्यन मिश्रा, उम्र 21 वर्ष, निवासी EWS 1556, हाउसिंग बोर्ड, जामुल।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
थाना जामुल पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से देर रात स्टंटबाजी, तेज रफ्तार एवं शराब के नशे में वाहन चलाने की स्थिति को नियंत्रित किया गया। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई की गई।