छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े नकली होलोग्राम केस में यूपी STF की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े नकली होलोग्राम केस में यूपी STF की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आरोपी विधु गुप्ता की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में होलोग्राम बनाने वाली प्रिज्म कंपनी के मालिक विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था।
दरअसल, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED ने नोएडा के कासना में FIR दर्ज करवाई थी। जिसकी जांच यूपी STF कर रही है। इस FIR के आधार पर ही यूपी STF ने अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था।
वहीं, मेरठ कोर्ट ने अनिल टुटेजा की ओर से पेश आवेदन को मंजूर करते हुए टुटेजा को छत्तीसगढ़ वापस भेजने की अनुमति दी है। मेरठ अदालत की ओर से कहा गया है कि, 'इस कोर्ट में तय तारीखों पर अभियुक्त को उपस्थित कराने की शर्त पर दूसरे कोर्ट में हाजिर होने की अनुमति दी जाती है।' अब टुटेजा को रायपुर कोर्ट लाया जा सकता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका
नकली होलोग्राम केस में दर्ज FIR के खिलाफ आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका दी थी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। इसमें नोएडा के कासना थाने में दर्ज FIR को चैलेंज किया गया है।
FIR में आबकारी विभाग के विशेष सचिव रहे एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर, रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के तत्कालीन कमिश्नर निरंदन दास और होलोग्राम सप्लाई करने वाली प्रिज्म कंपनी के डायरेक्टर विधु गुप्ता का नाम शामिल है।