10 करोड़ की बेईमानी, ब्रेजा कार के साथ फ्रॉड युवक गिरफ्तार

रायपुर । 10 करोड़ की बेईमानी करने वाला ब्रेजा कार के साथ गिरफ्तार हो गया है। गरियाबंद राजिम थाना में दिनांक 19.12.2024 को प्रार्थी संतोष देवांगन द्वारा प्रस्तुत लिखित आवेदन जिसमें राजाराम तारक, शरदचंद्र वर्मा, कमलेश साहू, यशवंत नाग एवं अरूण द्विवेदी के द्वारा ट्रेड एक्सपो यूएसए कंपनी में अधिक लाभांस देने की लालच देकर रूपये की धोखाधड़ी करने एवं गबन करने संबंध आवेदन प्राप्त हुआ था। जिसमें थाना राजिम में अपराध क्रमांक 408 / 2024 धारा 420,34 भादवि0 कायम कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान यह भी पता चला की उक्त ट्रेड एक्सपो यूएसए कंपनी के मुख्य सरगना अरूण द्विवेदी के खिलाफ सी.आई.डी. रांची में भी झारखण्ड के 11 लोगों से 46699820 रूपये की धोखाधडी करने का अपराध पंजीबद्ध हुआ है।
छ.ग. एवं झारखण्ड के लोगों से मिली अबतक कि जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के 94 लोगों से 55373000 एवं झारखण्ड के 11 लोगों से 46699820 रूपये कुल 102072820 ( दस करोड़ बीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ बीस रूपये) जमा कराकर छलपूर्वक बेईमानी करने के नियत से आरोपीगण द्वारा उक्त धनराशि का गबन किया गया है। जिससे मामले में 409 भादवि0 की धारा भी जोड़ी गई है। आम जनता को कम समय में निवेश को दुगना करने का लालच देकर फर्जी प्लेटफार्म पर अकाऊँट बनाया जाता था। जिसमें प्रति-दिन के हिसाब से ब्याज दिखाकर भरोसा दिलाया जाता था । किन्तु निवेशक मुल रकम या ब्याज कुछ भी निकालने में असमर्थ रहा। इसी कारण ये धोखाधड़ी उजागर हुई। प्लेटफार्म पर बने अकाऊँट में ट्रेड डॉलर में किया जा रहा था। जो की फर्जी तरीके से बने बैंक अकाऊंट से लिंक थे।
प्रकरण में विवेचना के दौरान पूर्व के आरोपीगण 01) शरदचंद्र शर्मा पिता स्व रिपुदमन शर्मा उम्र 50 वर्ष साकिन वुड आईलैंड कॉलोनी अमलेश्वर थाना अमलेश्वर जिला दुर्ग (छ.ग.) 02 ) यशवंत कुमार नाग पिता स्व परसराम नाग उम्र 45 वर्ष साकिन पीपरछेड़ी थाना राजिम जिला गरियाबंद (छ.ग.) 03 ) कमलेश साहू पिता गोरेलाल साहू उम्र 34 वर्ष साकिन नयापारा उजियारपुर थाना लालपुर जिला मुंगेली हाल मुकाम वार्ड नम्बर 01 श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाठापारा थाना भाठापारा जिला बलौदाबजार (छ.ग.) को दिनांक 20.12.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। प्रकरण में विवेचना के दौरान अन्य फरार मुख्य आरोपी (04) अरूण द्विवेदी पिता स्व. लाल बिहारी उम्र 47 साल निवासी कछुवारा पोस्ट पोस्ट बीड़ा थाना सेमरिया (म.प्र.) को दिनांक 23.12. 2024 को रीवा (म.प्र.) से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। इस क्रम में प्रकरण में विवेचना के दौरान फरार आरोपी (05) अभिषेक सिंह गहरवारा एवं (06) अजय कुमार विश्वकर्मा को दिनांक 12.03.2025 कों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। प्रकरण में आरोपियों की पतासाजी लगातार जारी है। इसी क्रम में अन्य फरार आरोपी राजाराम तारक पिता खोरबाहरा उम्र 47 साल निवासी ग्राम तामासिवनी थाना आरंग जिला रायपुर हाल मुकाम ग्राम कोकड़ी रोड गरियाबंद थाना व जिला गरियाबंद दिनांक 28.05.2025 को माननीय न्यायालय के समक्ष सरेण्डर किया था। जिसे पुछताछ हेतु माननीय न्यायालय से दिनांक 28.05.2025 से 02.06.2025 तक पुलिस रिमाण्ड लेकर पुछताछ किया गया। जिसके कब्जे से ट्रेड एक्सपो यूएसए कंपनी के नाम से धोखाधडी कर निवेशकों की राशी को गबन कर खरीदे हुए एक ब्रेजा कार क्रमांक सीजी 04 पी.के. 1536, किमती 14 लाख रूपए, दो नग आई. फोन किमती लगभग 04 लाख रूपये, एक नग सोने का अंगुठी एवं एक नग सोने का चैन किमती लगभग 02 लाख रूपये, नगदी रकम 10,200 रूपये कुल 30 लाख रूपये एवं आई.डी.बी.आई. खाते का डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ समक्ष गवाहन के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया साथ ही आरोपी के खाते से लगभग 08 लाख रूपये होल्ड कराया गया है। आरोपी द्वारा ट्रेड एक्सपो यूएसए कंपनी के माध्यम से धोखाधड़ी एवं गबन से प्राप्त राशि से अपने कोकड़ी रोड गरियाबंद स्थित ससूराली मकान में 60 लाख रूपये खर्च किया गया है। अपना 25 लाख रूपये का पुराना कर्ज चुकाया गया है। लगभग 28 लाख रूपये का अपना जमीन गिरवी रखा था, जिससे छुडवाया है। इस प्रकार प्राप्त जानकारी अनुसार राजाराम तारक द्वारा कुल 01 करोड़ 43 लाख रूपये की राशि को इनवेस्टर से धोखाधड़ी कर गबन किया गया है। आरोपी राजाराम तारक का औपचारिक गिरफ्तारी उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी राजाराम तारक द्वारा अपराध के आगम से अवैध रूप से प्राप्त सम्पत्ती पर पृथक से धारा 107 बी. एन. एस. एस. के तहत कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी
राजाराम तारक पिता खोरबाहरा उम्र 47 साल निवासी ग्राम तामासिवनी थाना आरंग जिला रायपुर हाल मुकाम ग्राम कोकड़ी रोड गरियाबंद थाना व जिला गरियाबंद
आरोपी के कब्जे से एक ब्रेजा कार क्रमांक सीजी 04 पी.के. 1536 किमती 14 लाख रूपये, 02 नग आई.फोन किमती लगभग 04 लाख रूपये, एक नग सोने का अंगुठी व एक नग सोने का चैन किमती लगभग 02 लाख रूपये तथा नगदी रकम 10,200 रूपये कुल 30 लाख रूपये एवं आई.डी.बी.आई. खाते का डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड जप्त किया गया।