भूमि सौदे के नाम पर 55 लाख की ठगी, सुपेला पुलिस ने तीसरा आरोपी दबोचा

भूमि सौदे के नाम पर 55 लाख की ठगी, सुपेला पुलिस ने तीसरा आरोपी दबोचा


दुर्ग /प्रार्थी ज्ञानेश्वर सिंह द्वारा थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि कातुल बोर्ड, पटवारी हल्का क्रमांक 20, रा.नि.म. दुर्ग तहसील एवं जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 144/7 एवं 144/03, जो राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी संदीप जैन एवं अनुराग जैन के नाम पर दर्ज है, को आरोपीगण द्वारा अपने नाम से एग्रीमेंट होना बताकर विक्रय हेतु प्रस्तुत किया गया।दिनांक 24.01.2020 को इकरारनामा कर प्रार्थी से नगद 16 लाख रुपए एवं बैंक खाते के माध्यम से 15 लाख रुपए सहित विभिन्न तिथियों में कुल 55 लाख रुपए प्राप्त किए गए। विवेचना में पाया गया कि आरोपीगण द्वारा भूमि स्वामी के नाम से फर्जी आधार कार्ड एवं पैन कार्ड तैयार कर आईसीआईसी बैंक में फर्जी खाता खुलवाकर राशि आहरित की गई।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 191/2026, धारा 318(2), 318(4), 337, 111(4), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पूर्व में आरोपी कुलदीप सिंह सोनी एवं जोगी सिंह सोनी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। प्रकरण में संलिप्त तीसरे आरोपी अजमेर सिंह को आज विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

 घटना स्थल :
कातुल बोर्ड क्षेत्र, पटवारी हल्का क्रमांक 20, दुर्ग

 आरोपी का नाम :

1. अजमेर सिंह, उम्र 60 वर्ष, निवासी 302 कल्पतरू अपार्टमेंट, कृष्णा टॉकीज रोड, रिसाली, थाना नेवई, जिला दुर्ग

 जप्त सामग्री :

1. फर्जी आधार कार्ड


2. फर्जी पैन कार्ड


3. बैंक संबंधित दस्तावेज

सराहनीय कार्य :
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक विजय यादव, उपनिरीक्षक चितराम ठाकुर, सहायक उपनिरीक्षक रंतोष मिश्रा, प्रधान आरक्षक योगेश चंद्राकर एवं आरक्षक रविन्द्र बांधव की सराहनीय भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी भूमि क्रय-विक्रय से पूर्व राजस्व अभिलेखों एवं दस्तावेजों का विधिवत सत्यापन कर लें। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।