शिक्षा के अधिकार के तहत एडमिशन के लिए फर्जीवाड़ा करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

शिक्षा के अधिकार के तहत एडमिशन के लिए फर्जीवाड़ा करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2024-25 हेतु एडमिशन में हुई गड़बड़ी की जांच करायी गई। जांच उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित पालकों क्रमशः श्री भुनेश्वर कुमार निनान्वे एवं श्री बनारसी साहनी के विरूद्ध प्रथम प्राथमिकी दर्ज करने हेतु पुलिस अधीक्षक को दस्तावेज प्रेषित कर दी गई है।ज्ञात हो कि उक्त पालकों द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर आर.टी.ई. के तहत अपने बच्चे का प्रवेश की प्रत्याशा में एक से अधिक आवेदन किया गया है। सभी आवेदनों में आधार नंबर एक समान है किन्तु पता अलग-अलग है। इससे प्रतीत हो रहा है कि पालकों/आवेदकों द्वारा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय घोषणा की गई है कि सत्यापन करने पर कोई जानकारी झूठी या असत्य पायी जाती है तो बच्चे का प्रवेश रद्द कर अपने विरूद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई किये जाने की जानकारी दी गई।