मोबाईल फोन से अश्लील फोटो एवं विडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रूपये की मांग करने वाले तीन आरोपियों को दुर्ग कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया
दुर्ग। मोबाईल फोन से अश्लील फोटो एवं विडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रूपये की मांग करने वाले तीन आरोपियों को दुर्ग कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियो के कब्जे से फर्जी सिम व मोबाईल फोन जब्त की गई है।थाना प्रभारी विजय कुमार यादव ने बताया कि प्रार्थी रोशन जैन पिता ओम प्रकाश जैन उम्र 40 साल निवासी रमेश कृपा महावीर कालोनी दुर्ग द्वारा दिनांक 01.10.2024 को रिर्पोट दर्ज कराया गया था कि प्रार्थी की भतिजी के मोबाईल नं. में मोबाईल नं. 892880218 के द्वारा 5 लाख रुपए मांग करते हुए अश्लील फोटो एवं विडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही है। रिर्पोट पर थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध क्रमांक 497/2024, धारा 308 बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के मार्गदर्शन/निर्देशन में थाना प्रभारी विजय कुमार यादव के नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी हेतु टीम गठित की गई । विवेचना दौरान आरोपी मोबाईल नंबर के सीडीआर एवं कैफ हेतू तहरीर सायबर सेल को भेजा गया गया जहां से मो. नं. का सीडीआर एवं कैफ प्राप्त किया गया, जिसमे शुभम निर्मलकर एयरटेल रिटेलर का होना पाया गया। मामले में सिम विक्रेता शुभम निर्मलकर पता तलाश किया गया जिसके देर रात मिलने पर मौखिक रूप से पुछताछ करने पर सत्यम श्रीवास्तव को उक्त सिम के साथ लगभग फर्जी 45 सिंम देना बताया।मामले में पिड़िता को तलब किया गया जो प्रार्थी के कथन की ताईत करते हुए मो. नं. 896288021 के धारक द्वारा अश्लील गंदी गंदी एवं अभ्रद शब्दो का प्रयोग करते हुए 5 लाख रू. तथा सोना (ज्वेलरी) का मांग करना बताया गया। मामले में प्रार्थी एवं पिड़िता के कथन के अनुसार धारा 79 बीएनएसएस का अपराध पाये जाने से थारा 79 बीएनएसएस जोड़ी गयी।मामले में आरोपी हर्ष का पता तलाश दौरान मिलने से पूछताछ किया गया जो अपराध करना कबूल किया आरोपी द्वारा फर्जी सिम सत्यम से लेकर पिड़िता से लैंगिक अभाषी टिप्पणी किया जिस पर अपराध बारा 75 (4) बीएनएस, आरोपीयान द्वारा संगठित अपराध करने से धारा 111 बीएनएस, आरोपीयान द्वारा आपराधिक षडयंत्र कर फर्जी सिम सिंडिकेट बनाकर अपराधिक षडयंत्र पर 61 बीएनएस का पाये जाने से मामले में धारा 75(4), 111, 61 बीएनएस जोड़ी गयी।मामले में आरोपीयान 01. शुभम निर्मलकर पिता संतराम निर्मलकर उम्र 27 साल साकिन पोलसायपारा दुर्ग, 02. सत्यम श्रीवास्तव पिता गोपाल श्रीवास्तव उम्र 29 साल साकिन महावीर कालोनी रोड वैजनाथ पारा दुर्ग, 03. हर्ष जैन उर्फ हर्ष लोढ़ा पिता महावीर जैन उम्र 26 साल साकिन महावीर कालोनी मकान नं. 20 थाना व जिला दुर्ग के द्वारा अपराध करना स्वीकार करने दिनांक 05.10.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में उनि अमित अंदानी, सउनि किरेन्द्र सिंह, म.प्र.आर. चम्पाकली यादव, आरक्षक अलाउद्दीन शेख, केशव कुमार, डोमन साहू के साथ सायबर सेल से विजय शुक्ला की भूमिका रही।
आरोपीः-
01. शुभम निर्मलकर पिता संतराम निर्मलकर उम्र 27 साल साकिन पोलसायपारा दुर्ग,
02. सत्यम श्रीवास्तव पिता गोपाल श्रीवास्तव उम्र 29 साल साकिन महावीर कालोनी रोड बैजनाथ पारा दुर्ग,
03. हर्ष जैन उर्फ हर्ष लोढ़ा पिता महावीर जैन उम्र 26 साल साकिन महावीर कालोनी मकान नं. 20 थाना व जिला दुर्ग