"ऑपरेशन - सुरक्षा"अभियान के तहत यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा माल वाहक वाहन चालकों को वाहन में सवारी ना ले जाने हेतु "शपथ"दिलाया गया

दुर्ग । वर्ष 2024 में अन्य जिलों में माल वाहक वाहनो में सवारी ले जाने के दौरान हुई सडक दुर्घटनाओं को देखते हुए यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा *"ऑपरेशन सुरक्षा"* अभियान चलाकर ऐसी घटना दुर्ग जिले में घटित ना हो इसको ध्यान में रखकर लगातार माल वाहक वाहन में यात्रा करने वाले ऐसे वाहन चालको पर कार्यवाही के साथ उनको समझाइए देने की कार्यवाही की जा रही है। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा आज दिनांक को माल वाहक चालकों को माल वाहक में सवारी ले जाने के दौरान हुई दुर्घटनाओं के संबंध में अवगत कराते हुए समझाइए दी गई कि वह इस प्रकार की गलती ना करें जिससे दूसरे की जान जोखिम में पड़े। माल वाहक वाहन में सवारी ले जाने एवं शराब पीकर वाहन चलाने से होने वाले अपराध पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 39/192 (1), 66/192(1) के तहत एवं शराब सेवन 185 के तहत होने वाले अर्थदंड के संबंध में वाहनों में स्टीकर लगाया जा रहा है। समझाईश के साथ-साथ लगातार ऐसे वाहन चालकों पर विगत 03 दिनों में 97 वाहनों में कार्यवाही एवं 198 वाहन चालकों सें सहमति पत्र भराया गया ऐसे वाहन चालको के लायसेंस निलंबन की कार्यवाही हेतु परिवहन विभाग को भी पत्र प्रेेषित किया गया है।
*अपीलः-* यातायात पुलिस दुर्ग सभी माल वाहक वाहनो से अपील करती है कि अपने वाहन में यात्रियों का परिवहन कदापि न करे आपकी एक लापरवाही से कई जिंदगी खतरे में पड सकती है माल वाहक वाहन सामान लाने ले जाने के लिए है न कि यात्री ले जाने के लिए। भविष्य में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा ऐसे माल वाहक वाहनों पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगा।