कर्ज की किश्त और ब्याज को लेकर दबाव बनाने वाली दो महिलाएं गिरफ्तार, घर से ले गए एक्टिवा-वाशिंग मशीन और मोबाइल बरामद
दुर्ग/ सुपेला थाना पुलिस ने कर्ज की किश्त एवं ब्याज की राशि को लेकर कथित रूप से दबाव बनाने, महिला से गाली-गलौज एवं मारपीट करने, धमकी देने तथा उसके घर से सामान ले जाने के मामले में दो महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर प्रार्थिया के घर से ले जाए गए एक्टीवा दोपहिया वाहन, वर्लपूल कंपनी की वाशिंग मशीन और ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन बरामद कर जप्त किया है। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।कर्ज की जरूरत पर लिया था पैसा, सुरक्षा के तौर पर दिए थे चेक
पुलिस के अनुसार प्रार्थिया बलजीत कौर, निवासी कृपाल नगर, सड़क नंबर 06, कोहका, थाना सुपेला, जिला दुर्ग ने थाना उपस्थित होकर लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में बताया गया कि आवश्यकता के चलते उसने आरोपी सीमा यादव से अलग-अलग समय पर राशि उधार ली थी। राशि के बदले सुरक्षा के रूप में बैंक के चेक एवं हस्ताक्षरित स्टाम्प भी दिए गए थे।
प्रार्थिया के अनुसार उसके द्वारा कर्ज की राशि की किश्तें अदा की जाती रहीं, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा के तौर पर दिए गए चेक वापस नहीं किए गए। किश्त के भुगतान में देरी होने पर आरोपी पक्ष द्वारा उस पर लगातार दबाव बनाए जाने तथा अतिरिक्त राशि की मांग किए जाने की शिकायत की गई।
घर पहुंचकर मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप
शिकायत के मुताबिक 19 जुलाई 2026 को आरोपी महिलाएं प्रार्थिया के घर पहुंचीं। यहां कथित रूप से किश्त एवं ब्याज की राशि को लेकर विवाद हुआ। प्रार्थिया ने आरोप लगाया कि आरोपीगण ने उसके साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की तथा उसे धमकी दी।
इसी दौरान आरोपीगण द्वारा प्रार्थिया के घर से उसके पति के नाम पंजीकृत एक्टीवा दोपहिया वाहन क्रमांक CG-07-AU-3175, वर्लपूल कंपनी की वाशिंग मशीन और ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन ले जाने की शिकायत भी की गई।
सुपेला पुलिस ने दर्ज किया अपराध
प्रार्थिया की शिकायत पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 1138/2026 दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने प्रकरण में धारा 296, 351(2), 308(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।
शिकायत प्राप्त होने के बाद पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों महिला आरोपियों को थाना उपस्थित होने के लिए तलब किया। पूछताछ के दौरान पुलिस को मामले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एवं साक्ष्य प्राप्त हुए।
आरोपियों की निशानदेही पर सामान बरामद
विवेचना के दौरान आरोपियों से पूछताछ तथा उनकी निशानदेही के आधार पर प्रार्थिया के घर से ले जाए गए सामान को अलग-अलग स्थानों से बरामद किया गया। पुलिस ने बरामद सामान को विधिवत जप्त कर लिया।
बरामद सामान में—
एक्टीवा दोपहिया वाहन क्रमांक CG-07-AU-3175
वर्लपूल कंपनी की वाशिंग मशीन
ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन
शामिल हैं।
दोनों आरोपी महिलाएं गिरफ्तार
प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सीमा यादव और बबली साहू को विधिवत गिरफ्तार किया। दोनों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
आरोपी महिलाओं के नाम
1. सीमा यादव, उम्र 36 वर्ष, निवासी पाली बाल डेयरी, सब्जी दुकान के सामने, वैशाली नगर, थाना वैशाली नगर, जिला दुर्ग।
2. बबली साहू, उम्र 44 वर्ष, निवासी शिक्षित नगर, गायत्री मंदिर के पास, सड़क नंबर 28, कोहका, थाना सुपेला, जिला दुर्ग।
पुलिस के अनुसार ऐसे बनाया जाता था दबाव
पुलिस के मुताबिक प्रकरण में सामने आए तथ्यों के अनुसार आरोपीगण द्वारा ब्याज पर राशि देने के दौरान सुरक्षा के तौर पर चेक एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज अपने पास रखे जाते थे। किश्त के भुगतान में देरी होने पर कथित रूप से अतिरिक्त राशि की मांग को लेकर दबाव बनाया जाता था और विवाद की स्थिति में सामान अपने कब्जे में लेने का तरीका अपनाया गया।
घटना स्थल
घटना कृपाल नगर, सड़क नंबर 06, कोहका, थाना सुपेला, जिला दुर्ग स्थित प्रार्थिया के निवास की बताई गई है।
अपराध क्रमांक एवं धाराएं
अपराध क्रमांक 1138/2026
धारा 296, 351(2), 308(2), 3(5) बीएनएस एवं कर्जा/साहूकारी संबंधी अधिनियम की धारा 4 के तहत कार्रवाई की गई है।
नोट: कर्जा/साहूकारी संबंधी अधिनियम की धारा का अंतिम उल्लेख मूल अपराध अभिलेख से सत्यापित किया जाना अपेक्षित है।
कार्रवाई में इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका
उक्त कार्रवाई में थाना सुपेला प्रभारी एस.एन. सिंह, उनि नमिता टेकाम, सउनि पूरन लाल साहू, प्र.आर. योगेश चंद्राकर एवं महिला आरक्षक सीता सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।