दुर्ग: शिक्षा विभाग में बड़ा एक्शन, विकासखंड शिक्षा अधिकारी जयसिंह भारद्वाज निलंबित

दुर्ग: शिक्षा विभाग में बड़ा एक्शन, विकासखंड शिक्षा अधिकारी जयसिंह भारद्वाज निलंबित

दुर्ग। शिक्षा विभाग में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी, डौण्डी जिला बालोद श्री जयसिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति, बालोद की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिसमें युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में की गई गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि हुई है।

*जांच में सामने आईं मुख्य गड़बड़ियां*

श्रीमती रीता गरेवाल, शिक्षक विज्ञान टी संवर्ग, शासकीय बालक पूर्व माध्यमिक शाला डौण्डी की नियुक्ति संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग में हुई है, जिनका कार्यभार ग्रहण तिथि 12 जुलाई 2022 है। संबंधित कर्मचारी परिवीक्षा अवधि में है। परिवीक्षा अवधि में होने के बावजूद उक्त शिक्षिका को अतिशेष की श्रेणी में गणना किया गया है। श्री नूतन कुमार साहू शिक्षक विषय गणित पूर्व माध्यमिक शाला कुमुड़कट्टा संस्था में एक ही गणित विषय का शिक्षक कार्यरत होने के बावजूद अतिशेष की श्रेणी में गणना किया गया है। पूर्व माध्यमिक शाला साल्हे में कला विषय में श्रीमती लेखनी साहू कनिष्ठ को अतिशेष की श्रेणी में गणना किया जाना था, किन्तु उनके स्थान पर श्रीमती परमिला ठाकुर शिक्षक विषय कला को गलत ढंग से अतिशेष चिन्हांकित गया है। पूर्व माध्यमिक शाला धुरवाटोला में विषय कला में श्री भूपत कुमार धनेन्द्र को अतिशेष की श्रेणी में गणना किया जाना था, किन्तु उनके स्थान पर श्री रविन्द्र कुमार बड़तिया शिक्षक विषय गणित को गलत ढंग से अतिशेष चिन्हांकित किया गया है। पूर्व माध्यमिक शाला पूत्तरवाही विषय कला में श्री संजय जायसवाल कनिष्ठ को अतिशेष की श्रेणी में गणना किया जाना था, किन्तु उनके स्थान पर श्रीमती मोतिम सिन्हा शिक्षक विषय कला को गलत ढंग से अतिशेष चिन्हांकित गया है। इन सभी मामलों में श्री जयसिंह भारद्वाज की ओर से घोर लापरवाही और अनियमितता सामने आई है, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है।
राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के तहत संभागीय आयुक्त को प्राप्त अधिकारों के अनुसार, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में श्री भारद्वाज का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बालोद निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।