बदमाश को तड़ीपार की मिली सजा, थानों में 79 अपराध है दर्ज, इन इलाकों में प्रवेश पर प्रतिबंध

बदमाश को तड़ीपार की मिली सजा, थानों में 79 अपराध है दर्ज, इन इलाकों में प्रवेश पर प्रतिबंध

रायपुर। राजधानी में अपराधों पर लगाम कसने तथा अपराधियों पर नियंत्रण रखने के मद्देजनर थाना कोतवाली रायपुर के हिस्ट्रीशीटर रवि साहू पिता स्व. राजू साहू उम्र 34 साल साकिन गांधी नगर कालीबाड़ी थाना सिटी कोतवाली रायपुर के विरूद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत धारा 5 (क) एवं (ख) के तहत जिला बदर का प्रकरण तैयार जिला दण्डाधिकारी रायपुर की ओर प्रस्तुत किया गया था।

जिस पर जिला दण्डाधिकारी रायपुर द्वारा रवि साहू के विरूद्ध जिला बदर आदेश पारित किया गया है।  रवि साहू को  रायपुर और रायपुर के सरहदी ज़िलों में रहने, आने-जाने की मनाही होगी। रवि साहू थाना कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है जिसके विरूद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, जुआ/सट्टा एक्ट, आर्म्स एक्ट, नारकोटिक एक्ट, नकबजनी, चोरी, मारपीट सहित अन्य विभिन्न मामलों के 56 प्रकरण थानों में दर्ज है तथा रवि साहू के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के 23 प्रकरण इस प्रकार रवि साहू के विरूद्ध कुल 79 प्रकरण थानों में दर्ज है। आज दोपहर शराब के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था।