दुर्ग जिले के कुरुद में भाजपा नेता प्रदीप गुप्ता समेत चार लोगों के खिलाफ अवैध प्लाटिंग करने का मामला दर्ज किया गया

दुर्ग जिले के कुरुद में भाजपा नेता  प्रदीप गुप्ता समेत चार लोगों के खिलाफ अवैध प्लाटिंग करने का मामला दर्ज किया गया

भिलाई। दुर्ग जिले के कुरुद में भाजपा नेता और भू-माफिया प्रदीप गुप्ता समेत चार लोगों के खिलाफ अवैध प्लाटिंग करने का मामला दर्ज किया गया है. यह शिकायत खुद नगर निगम आयुक्त की ओर से निगम के सफाई कर्मी गेदलाल देवांगन ने दर्ज करायी है|मामला जामुल थाना क्षेत्र से संबंधित है| दरअसल, भिलाई नगर निगम के सफाई कर्मी गेदलाल देवांगन ने 21 जून को एक शिकायत पत्र सौंपा था, जिसमें आयुक्त भिलाई के हस्ताक्षर थे.।उनके आवेदन के आधार पर, पुलिस ने पारस, संदीप गुप्ता, श्रीराम बरन गुप्ता और प्रदीप गुप्ता के खिलाफ अवैध प्लांटिंग के आरोप में मामला दर्ज किया। जिनमे संदीप और प्रदीप गुप्ता भाई हैं। श्रीराम बरन गुप्ता उनके पिता हैं।मिडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भिलाई निगम आयुक्त ने अपने पत्र में लिखा है कि खसरा प्लॉट नंबर 1546 पर अवैध प्लाटिंग करते पाए गए हैं। निगम क्षेत्र के ग्राम कुरूद के यह जमीन शहर के मध्य में लोहिया रोड के पास कैलाश नगर के पास स्थित है. उन्होंने कॉलोनाइजर का भिलाई निगम में पंजीयन भी नहीं कराया और प्रभावित जमीन मालिकों को कोई कॉलोनाइजर लाइसेंस भी जारी नहीं किया गया है| आयुक्त ने पुलिस को सौंपे बयान में साफ लिखा है कि अवैध प्लाटिंग का काम प्रदीप गुप्ता व अन्य ने किया था. यह छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 292(ग) का उल्लंघन है। ऐसा करने वाले को तीन से सात साल तक की जेल की सजा हो सकती है. उस पर कम से कम 100,000 रुपये का जुर्माना का भी प्रावधान है|