दुर्ग शहर के बैगापारा में चाकू लहराकर डराने धमकाने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

दुर्ग शहर के बैगापारा में चाकू लहराकर डराने धमकाने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

दुर्ग। प्रार्थी रिंकू यादव पिता रवि यादव उम्र 19 साल निवासी वार्ड 09 गोवर्धन चौक बैगापारा दुर्ग के द्वारा थाना जा कर रिपोर्ट दर्ज कराया की आरोपी यशंवत चन्द्राकर के द्वारा मां-बहत की अश्लील गाली-गलौच देकर जान से मारने की धमकी देकर हाथ-मुक्का एवं धारदार वस्तु से मारने की रिपोर्ट पर अपराध क्रांक 372/2024 थारा 296, 351(2), 115(2), 3(5) वीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के विरूद्ध पूर्व में थाना सिटी कोतवाली में पर अपराध क्रमांक 316/2024 धारा 294, 506, 323 भादवि 25(1-बी), 27 आर्म्स एक्ट ट दर्ज है, आरोपी की लगातार पता-तलाश की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक  जितेन्द्र शुक्ला के मार्गदर्शन/निर्देशन में, एवं अति. पुलिस अधीक्षक (शहर)  अभिषेक झा, तथा नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग  चिराग जैन (भापुसे) के निर्देशन में एवं थाना प्रभारी विजय यादव के नेतृत्व में दर्ज पुराने मामलों में आरोपी की गिफ्तारी व पेड़िग अपराथ में चालान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस तारतम्य में आरोपी यशंवत चन्द्राकर पिता चन्द्र प्रकाश चन्द्राकर उम्र 24 साल निवासी शीतला मंदिर के पीछे दुर्ग की थाना दुर्ग (छ.ग.) पुलिस टीम द्वारा पता-तलाश किया जा रहा था। दिनांक 11.07.2024 को आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ बाद विधिवत् गिरफ्तार कर पूर्व के मामले में आरोपी के निशानदेही पर एक धारदार चाकू जप्त किया गया है। आरोपी को ज्युडिशियल रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय दुर्ग पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में प्र.आर. योगेश चन्द्राकर, आरक्षक उत्कर्ष सिंह, पृथ्वीराज तोमर, किशोर भगत एवं केशव कुमार की भूमिका रही।