शराब पीने के लिए पैसा देने से मना करने पर पति द्वारा पत्नी की हत्या कर स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली

शराब पीने के लिए पैसा देने से मना करने पर पति द्वारा पत्नी की हत्या कर स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली
 बिलासपुर। दिनांक 07.04.25 को ग्राम सरपंच रामेश्वर कुजूर से जरिये मोबाइल से सूचना मिला की ग्राम उमरिया में सुखसिंह बैगा अपने पत्नी कुंवरिया बाई बैगा को शराब पीने के लिए पैसे मांगने पर पैसा नहीं देने की बात पर गुस्से में आकर टांगी के बेठ से मारकर हत्या कर दिया हैँ कि सूचना से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  रजनेश सिंह (भा.पु.से.), श्रीमती अर्चना झा (रा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के दिशानिर्देश पर तस्दीक कार्यवाही हेतु हमराह स्टॉफ के ग्राम उमरिया में मौके पर पहुंचकर म्रतिका के पुत्र चुन्नीलाल बैगा से पूछताछ करने पर घटना की पुष्टि होने व उसकी रिपोर्ट पर मर्ग  इंटिमेशन क्र 00/2025 धारा 194 BNSS व अपराध क्र 00/2025 धारा 103(1) BNS कायम कर विवेचना में लिया गया अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) व फोरेंसिक टीम की उपस्थिति  घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण किया गया, घटना में प्रयुक्त आलाजरब टांगी, खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी ,टूटी चूड़ी, रक्तरंजित कपड़े आदि को गवाहों के समक्ष जप्तकर कब्जे पुलिस लिया गया, मामले के आरोपी मृतक सुखसिंह बैगा घटना कारित कर आत्मग्लानिवश स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने से पृथक से मर्ग धारा 194 BNSS क़ायम कर जाँच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया शव को पोस्टमार्टम हेतु CHC कोटा भेजा गया। उक्त कार्यवाही में फॉरेन्सिक टीम,श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.), उप निरीक्षक भावेश शेंडे, ASI मोतीलाल सूर्यवंशी,भरतलाल राठौर, ईश्वर नेताम, अंकित जायसवाल, धीरज जायसवाल,महिला आरक्षक गोमती पेंन्द्रो विशेष योगदान रहा ।
चौकी बेलगहना थाना कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
धारा 103(1) BNS 

नाम आरोपी - मृतक सुखसिंह बैगा पिता समेलाल बैगा उम्र 55 वर्ष निवासी उमरिया चौकी बेलगहना