ममता बनर्जी सरकार को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, शाहजहां शेख को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश
कोलकाता. पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं पर अत्याचार करने के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि शेख की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए. कोर्ट ने इसके साथ ही ईडी, सीबीआई एवं राज्य गृह सचिव को शाहजहां शेख पर स्वत: संज्ञान मामले में पक्षकार के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया.इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने रविवार को कहा था कि फरार नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी में देरी कोर्ट की वजह से हो रही है. उन्होंने कहा था कि शाहजहां शेख को न्यायपालिका द्वारा सुरक्षित किया जा रहा है, ताकि संदेशखाली का मुद्दा बना रहे. उन्होंने यब कहा कि जब टीएमसी नेताओं पार्थ चटर्जी और ज्योतिप्रिय मल्लिक को गिरफ्तार कर लिया गया तो आखिर शाहजहां शेख कौन है. उसको तो तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए थाl.दरअसल शाहजहां शेख की ओर से दायर याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट जज ने तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी और राज्य के अन्य दो मंत्रियों की टिप्पणी पर भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कोर्ट ने कभी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई है. उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए.