देशी मदिरा का अवैध रूप से विक्रय करते आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग।आबकारी आयुक्त श्रीमती आर शंगीता के निर्देश, कलेक्टर दुर्ग ऋचा प्रकाश चौधरी के दिशा-निर्देश व सहायक आयुक्त आबकारी राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में 2 मई को गश्त के दौरान आबकारी विभाग जिला दुर्ग के द्वारा श्याम पेट्रोल पम्प के सामने धमधा दुर्ग रोड, थाना-मोहन नगर में अवैध शराब के परिवहन, विक्रय एवं धारण की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर आरोपी दर्शन देवराज, आत्मज मेहताबू देवराज उम्र 48 वर्ष, जाति - देवार, निवासी - सिकोलाभाठा थाना मोहन नगर दुर्ग के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरी में 40 नग पाव देशी मदिरा मसाला 7.2 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला, जिसका बाजार मूल्य 4400 रूपये है, जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आबकारी उप निरीक्षक भुनेश्वर सिंह सेंगर द्वारा विवेचना में लिया गया।
जिले में अवैध मदिरा के विक्रय, धारण एवं परिवहन के नियंत्रण हेतु आम नागरिकों की सहभागिता के लिए टेलीफोन शिकायत नम्बर उपलब्ध करायी गई है, जिसके अन्तर्गत आबकारी विभाग दुर्ग के कार्यालयीन टेलीफोन नम्बर 0788-2325836 पर 24x7 घण्टे सम्पर्क किया जा सकता है तथा अपने आस-पास के क्षेत्रों में अवैध मदिरा के विक्रय, परिवहन एवं धारण करने वाले आरोपियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।
उक्त कार्यवाही मेंे आबकारी उप निरीक्षक भुनेश्वर सेंगर, हरीश पटेल, आबकारी मुख्य आरक्षक दयालाल गोटे, प्रहलाद सिंह राजपूत का महत्वपूर्ण योगदान रहा।